Addition to group marriage will be arranged for marriage according to their social, religious beliefs, traditions and customs ----District Magistrate
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत 28 मार्च को नुमाईश ग्राउण्ड मेें होगा वृहद आयोजन
कन्या/वधु को 20 हजार रूपये व 10 हजार का सामान दिया जायेगा
प्रत्येक जोडे को लाने व छोडने की व्यवस्था की गई है
नवीन गोयल,मुजफ्फरनगरः जिलाधिकारी राजीव शर्मा ने कहा कि जनपद में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या, विधवा एवं तलाक शुदा महिलाओं के विवाह हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत शादी अनुदान योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से विवाह का कार्यक्रम 28 मार्च को नुमाईश ग्राउण्ड में वृहद स्तर पर सम्पन्न कराया जायेगा। उन्होने का कि जनपद में 500 जोडों का विवाह इस योजना के माध्यम से कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होने बताया कि 417 आवेदन प्राप्त हो चुके है। उन्होने कहा कि कार्यक्रम मे सम्मलित हेाने वाले जोडों को उनकी सामाजिक, धार्मिक मान्यता एंवं परम्परा तथा रीति रिवाज के अनुसार विवाह करने की व्यवस्था करायी जायेगी। उन्होने कहा कि समाज में सर्वधर्म समभाव एवं सामाजिक समरसता को बढावा देने के उद्देश्य से वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न कराये जाने हेतु सभी वर्ग के व्यक्तियोे की पुत्रियों की शादी हेतु समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत दिशा निर्देश/नीति के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित करने का निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी राजीव शर्मा आज अपने कार्यालय कक्ष में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के सम्बन्ध में आवश्यक बैठक कर अधिकारियों को दिशानिर्देश दे रहे थे। जिलाधिकारी ने बताया कि कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापन हेतु सहायता राशि 20 हजार रूपयें दिये जायेगे। उन्होने कहा कि विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामले में सहायता राशि 25 हजार रूपयें होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री कपडे, बिछिया, पायल चांदी के तथा 7 बर्तन के लिए 10 हजार रूपये का सामान दिया जायेगा। किन्तु विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामले में यह 5 हजार की धनराशि का सामान दिया जायेगा। उन्होने बताया कि कार्यक्रम आयोजन हेतु भोजन पंडाल फर्नीचर, पेयजल, विद्युत/प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेेतु 5 हजार रूपये प्रति जोडा ग्रामीण/शहरी निकाय स्तर पर गठित विवाह समिति को दिया जायेगा। उन्होने बताया कि एक जोडे पर कुल रूपये 35 हजार मात्र की धनराशि का व्ययभार आयेगा जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक जोडे को दिये जाने वाले बर्तन आदि की भी लिस्ट बनवाकर बर्तनों के कार्टून पर चिपकायी जाये। उन्होने बताया कि एक आम का पौधा गमले सहित साथ में पुस्तके व 1 मेडिकल किट बैग सहित उपलब्ध कराई जायेगी। जिसमें 2 सेनेटरी पेड, जीवन रक्षक दवाईया सहित अन्य सामग्री होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि 20 हजार रूपये का चैक कन्या को विवाह के समय पायल व बिछुए के साथ दिया जायेगा साथ में प्रमाण पत्र भी दिया जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी जोडों को लाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। उन्होने कहा कि प्रत्येक बस में 9 जोडो को माता पिता कुल 06 सदस्यो सहित पंडाल तक लाया जायेगा। सभी बसे निर्धारित समय पर सम्बन्धित विकासखण्ड/निकाय में 27 की संाय पहुंच जायेगी। प्रत्येक बस पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का बैनर लगाकर सजाया जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि पंडाल में कुर्सियों व सामान पर वर वधु के नाम की पर्ची चिपकाई जायेगी। उन्होने अधिशासी अभियन्ता पीडब्लूडी को निर्देश दिेय कि 27 मार्च की दोपहर तक पंडाल की समस्त व्यवस्था पूर्ण हो जानी चाहिए। उन्होने सभ्ीा ईओ व बीडीओ केा निर्देश दिये कि 28 मार्च की प्रातः 8 बजे तक समस्त औपचारिकताए पूर्ण कर ली जाये। ताकि 11 बजे आरम्भ होने वाले कार्यक्रम में कोई परेशानी न हो। उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस योजना का और अधिक प्रचार प्रसार कराया जाये ताकि जरूरतमंद लोगो जो विवाह का खर्च उठाने में सक्षम नही है उनका विवाह इस योंजना के अन्तर्गत कराया जाये। जिलाधिकारी ने ईओ नगर पालिका को निर्देश दिये कि कम से कम 20 टेंकर पानी की व्यवस्था कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में कैम्परों की भी व्यवस्था रखी जाये। उन्होने कहा कि नुमाईश मैदान मेें पर्याप्त साफ सफाई सुनिश्चित करायी जाये। इसके अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में शौचालय की व्यवस्था भी कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि पत्येक जोडे को 10 किग्रा गुड की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। उन्होने समय से पूजा का सामान और पंण्डित/काजी की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के भी निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्धारित समय पर एआरटीओ निर्धारित स्थानों पर बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करा ले। उन्होने मजिस्ट्रेट ड्यूटी भी निर्गत करने के निर्देश दिये।इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन जिला विकास अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।