Caution: Spitting in public places is an offence, punishment for one year
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का बड़ा फैसला,थूकने पर हो सकती है एक वर्ष की सजा
नेशनल न्यूज डेस्कः देश में सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों की अब खैर नही है। कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Mohfw) द्वारा अब थूकने पर रोक लगा दी गई है। यह फैसला कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए लिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Mohfw) ने यह आदेश जारी किया है कि सार्वजनिक स्थलों पर अगर कोई भी व्यक्ति थूकता पाया जाता है, तो उसे 1 वर्ष तक के कारावास की सजा या जुर्माना या दोनो भुगतने पड़ेगें। मंत्रालय ने देशवासियों को जागरूक करने के लिए बकायदा एक वीडियो भी जारी किया गया है। महामारी कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए लगातार सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। सफाई ही इस बीमारी को हराने का कारगर हथियार है। ऐसे में अब सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वाले और थूकने वालों की खैर नहीं होगी, उन्हें इसका दंड अवश्य भुगतना पड़ेगा।