` सीबीआई विवाद: आलोक वर्मा का जवाब मीडिया में लीक होने पर भड़के सीजेआई
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सीबीआई विवाद: आलोक वर्मा का जवाब मीडिया में लीक होने पर भड़के सीजेआई

CBI Dispute: Supreme Court Adjourned The Hearing And Next Hearing Will Be On 29th November share via Whatsapp

CBI Dispute: Supreme Court Adjourned The Hearing And Next Hearing Will Be On 29th November



नेशनल डेस्कः
मंगलवार को सर्वोच्य न्यायालय  ने सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए नई तारीख दी है। अब इस मामले पर 29 नवंबर को सुनवाई होगी। न्यायालय ने मामले की सुनवाई टालने का कोई कारण नहीं बताया है,  लेकिन माना जा रहा है कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को अंदेशा है कि आलोक वर्मा द्वारा दाखिल की गई रिपोर्ट मीडिया में लीक हो गई है। इस मामले में वर्मा के वकील फली नरीमन से न्यायालय ने स्पष्टीकरण मांगा है। मीडिया में आलोक वर्मा के दाखिल जवाब के मीडिया में लीक हो जाने पर तल्ख टिप्पणी करते हुए रंजन गोगोई ने कहा, 'हमें नहीं लगता कि आपमे से कोई भी सुनवाई के लायक  है।' 
बता दें कि सोमवार को सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने सीवीसी की जांच रिपोर्ट पर अपना जवाब एक सीलबंद लिफाफे में दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए सर्वोच्य न्यायालय से और समय मांगा था। उनके अनुरोध को मानते हुए कोर्ट ने उन्हें दोपहर चार बजे तक का समय दिया था। कोर्ट ने वर्मा से कहा था कि आप ‘जल्द से जल्द’ अपना जवाब दाखिल करें ताकि वह उनके जवाब को पढ़ सकें। कोर्ट ने यह भी कहा था कि वह मंगलवार को होने वाली सुनवाई को आगे की तारीख के लिए नहीं टालेंगे। इसके बाद 4 बजे से पहले ही वर्मा ने अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर दिया था। मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की पीठ को वर्मा का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील गोपाल शंकरनारायण ने सोमवार को बताया था कि सीबीआई निदेशक आज अपना जवाब दाखिल करने में सक्षम नहीं है। इसके जवाब में न्यायालय ने कहा, 'हम तारीख को बदलने वाले नहीं हैं। आप जितनी जल्दी हो सके अपना जवाब दाखिल करें। हमें जवाब पढ़ना भी है।' इसके जवाब में वकील गोपाल ने कहा कि निदेशक आज अपना जवाब दाखिल कर देंगे। इस मामले पर 16 नवंबर को सुनवाई हुई थी। तब सीवीसी ने उनके मामले की जांच रिपोर्ट को एक सीलबंद लिफाफे में न्यायालय को सौंपा था। इस रिपोर्ट की एक कॉपी न्यायालय ने वर्मा को दी थी ताकि वह इस पर अपना पक्ष रख सके। इसके अलावा सीवीसी की रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता को भी सौंपी गई थी।

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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