इंडिया न्यूज सेंटर, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज सहारा समूह की उस अर्जी को खारिज किया, जिसमें सेबी को 600 करोड़ चुकाने के लिए और वक्त देने की मांग की गई थी। सर्वोच्च अदालत ने संकेत दिया कि अगर सहारा समूह 6 फरवरी तक राशि जमा नहीं करता है तो सुब्रत राय को जेल दिया जाएगा। समूह ने कोर्ट में कहा कि नोटबंदी के चलते उसे संपत्ति बेचने में भी परेशानी आ रही है, पर कोर्ट ने ऐसी किसी भी दलील को स्वीकार नहीं किया। इसके पहले 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने रॉय के परोल को 28 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया था। तब कंपनी ने सेबी के पास 200 करोड़ रुपये जमा कराए थे। उस समय सुनवाई के दौरान सहारा समूह की ओर से कहा गया था कि वह निवेशकों को तमाम बकाया 26 महीने में लौटा देंगे। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि 2018 तक रुपये लौटा दिए जाएंगे। तिहाड़ जेल में 2 साल बिताने के बाद सुब्रत रॉय पिछले साल मई में तब बाहर आ पाए थे, जब उनकी मां का निधन हो गया था। उनका परोल इस शर्त पर बढ़ाया गया था कि वह निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए समय-समय पर सेबी के पास रकम जमा कराते रहेंगे।