इंडिया न्यूज सेंटर, नई दिल्ली: सहारा समूह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की पुणे स्थित ऐंबी वैली को जब्त करने का आदेश दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश एके सीकरी की पीठ ने 20 फरवरी तक सहारा से उन सभी संपत्ति की सूची भी मांगी है जो विवादित नहीं है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में बसी सहारा की ऐंबी वैली की कीमत 39,000 करोड़ रुपये है। हालांकि सहारा प्रमुख सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए 27 फरवरी तक उनकी पैरोल आगे बढ़ा दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 27 फरवरी को होनी है। बता दें कि सहारा प्रमुख 5 मई 2016 से पैरोल पर जेल से बाहर हैं। 12 जनवरी को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय से सेबी को 600 करोड़ रुपये जमा करने को कहा था। साथ ही सुब्रत राय की पैरोल और आगे बढ़ाने से भी मना कर दिया था।