इंडिया न्यूज सेंटर, नई दिल्ली: सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी सी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रॉय की पैरोल 24 अक्तूबर तक बढ़ा दी है। देश की शीर्ष अदालत ने सहारा से कहा है कि वे दो सौ करोड़ रुपए सेबी के अकाऊंट में जमा कराए। 6 मई को सुब्रत रॉय की मां का निधन होने के बाद उन्हें मानवीय आधार पर पैरोल दी गई थी। बुधवार को सहारा चीफ की तरफ से दायर नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। वकील की टिप्पणी से नाराज होकर पहले कोर्ट ने सुब्रत रॉय को तीन अक्तूूबर तक के लिए ज्युडिशियल कस्टडी में जेल भेजने का आदेश दिया था लेकिन सुब्रत रॉय ने इसके बाद सशर्त माफी मांग ली। इसके बाद कोर्ट ने दूसरे जजों से विचार के बाद उन्हें एक हफ्ते की राहत दी थी।