` हाईकोर्ट का आदेश, श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में सलवार और चूड़ीदार न पहनें महिलाएं

हाईकोर्ट का आदेश, श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में सलवार और चूड़ीदार न पहनें महिलाएं

High Court orders, the Sri Padmanabhaswamy temple women not wear salwar and churidar share via Whatsapp

इंडिया न्यूज सेंटर, कोच्चि: केरल हाईकोर्ट ने श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में सलवार और चूड़ीदार पहन कर आई महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी को जारी रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि मंदिर के रीति-रिवाजों को लेकर मंदिर के मुख्य तंत्री का लिया गया फैसला ही माना जाएगा। अभी तक की व्यवस्था के अनुसार महिला श्रद्धालु ने अगर सलवार और चूड़ीदार पहन रखी है तो उन्हें मंदिर के भीतर जाने से पहले कमर से ऊपर मुंडू (धोती) पहननी पड़ती थीं। केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक याचिका का निस्तारण करते हुए मंदिर के मुख्य कार्यकारी को निर्देश दिया था कि वह महिला श्रद्धालुओं के ड्रेस कोड का मामला 30 दिनों के भीतर सुलझाएं। याचिका में मांग की गई थी कि सलवार कमीज और चूड़ीदार पहने महिलाओं को भी मंदिर के भीतर जाने की इजाजत दी जाए जिसे अब खारिज कर दिया गया है। केरल उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच ने गुरुवार को पद्मनाभस्वामी मंदिर में नए ड्रेस कोड की अनुमति को अस्वीकार कर दिया है। अदालत ने यह आदेश निजी पार्टियों की याचिका पर विचार के बाद लिया है। कई समूह ड्रेस कोड की नई परंपरा के खिलाफ थे।

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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