SDMs to grant sanctions for protests/rallies in Jalandhar rural area
Deputy Commissioner issues orders- applicants to apply in prescribed Performa
इंडिया न्यूज सेंटर,जालंधरः जिला मैजिस्ट्रेट जालंधर वरिन्दर कुमार शर्मा ने फौज़दारी विवरण संहिता 1973 (1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 अधीन प्राप्त हए अधिकारों का इस्तेमाल करते हए जिला जालंधर (देहाती) की सीमा के अंदर किसी किस्म का जुलूस बिना आज्ञा निकालने के लिए निर्धारित स्थानों को छोड़ कर किसी अन्य स्थान पर धरना या समागम करने, किसी समागम /जुलूस में आम जनता के लिए हर प्रकार के फायर आरम, कुलहाड़ी, बरछा, छुरे और हर घातक हथियार आदि को ले कर चलने, पाँच या पाँच से अधिक लोगों के इकठठा होने और नारेबाज़ी करने पर पाबंदी लगा दी है। यह आदेश 01.09.2019 से 31.10.2019 तक लागू रहेंगे।