इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगड़: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा राज्य में ट्रक वालों द्वारा की जा रही गुटबंदी को ख़त्म करने के किये वायदे को पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाते हुए पंजाब सरकार ने शुक्रवार को राज्य में ट्रक ऑपरेटरों पर गुटबंदी पर रोक लगाने के लिए पंजाब गुड्ज कैरीजिज़ (रैगूलेश्न एंड प्रीवेंशन ऑफ कार्टलायज़ेशन रूल्ज), 2017 को नोटीफाई कर दिया है। आज यहां एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस कदम से औद्योगिक और बुनियादी ढांचे में निवेश को उत्साहित करने के लिए उद्योगों और व्यापारिक घरानों के लिए राज्य में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण मुहैया करवाने में मदद मिलेगी। यह नोटिफिकेशन ऑपरेटरों और माल गाड़ीयों के पर्मिट धारक ों या व्यक्तियों के किसी भी संगठन / संस्था को गुट बनाने से रोक लगाता है जो सेवाओं में लगे ऐसे ऑपरेटरों या परमिट धारकों द्वारा समान भेजने और प्राप्त करने के कार्य की पसंद की आज़दी से इंकारी है। इसमें आगे स्पष्ट किया गया है कि माल ढुलाई का कोई भी ऑपरेटर या परमिट धारक किसी दूसरे ऑपरेटर या माल ढुलाई के परमिट धारक को उसके साथ सदस्य या सहभागी बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और न ही किसी ओर ऑपरेटर या परमिट धारक द्वारा कारोबार के चलाने में रुकावट पैदा कर सकता है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कोई भी ऑपरेटर या परमिट धारक किसी भी अन्य ऑपरेटर या माल ढुलाई करने वाले/माल भेजने वाले / माल प्राप्त करने वाले के परमिट धारक को रोक नहीं सकता जो राज्य में किसी भी स्थानीय क्षेत्र, कस्बे या शहरों से अपने कारोबार के लिए अपनी इच्छा अनुसार माल-भाड़ा उठाना चाहता है जिसकी योग्य अथॉरिटी द्वारा उनको दिए परमिट के नियमों और शर्तों के अधीन आज्ञा दी गई है। नोटिफिकेशन के अनुसार उल्लंघन के मामले में परिमट निरस्त या रद्द किया जा सकता है और इसलिए पुलिस का सहारा लिया जा सकता है और इस संबंध में जुर्माना लगाने की भी व्यवस्था है। किसी भी ऑपरेटर या परमिट धारक के चलते काम में कोई अन्य ऑपरेटर या परमिट धारक द्वारा रुकावट डाली जाती है तो वह स्थानीय पुलिस थाने के अफ़सर इंचार्ज को लिखित रूप में शिकायत कर सकता है जो उसकी सुरक्षा को यकीनी बनाएगा। ऐसे प्रभावित ऑपरेटर या समान के ढुलाई करने वाले/ समान भेजने वाले/ समान प्राप्त करने वाले परमिट धारक नामज़द अधिकारी को एक लिखित शिकायत कर सकते हैं जो प्राथमिक जांच के बाद यह शिकायत आगे कार्यवाही के लिए योग्य अधिकारी को भेज देगा। इस संबंध में परमिट के निलंबन या रद्द करन के लिए एक्ट की धारा 86 अधीन कार्रवाही की जा सकेगी। अधिसूचना अनुसार वस्तुओं की ढुलाई प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए समय-समय पर न्यून्तम और अधिकतम भाव निर्धारित किये जाएंगे। यह दरे नम और ख़ुष्क भार अधारित होंगी। पशूओं की ढुलाई के लिए भी यह दरेंं तय की जाएंगी। इसके संबंध में तेल की कीमतेंं, वेतन, खर्च किए और अन्य संबंधित कारकों को भी ध्यान में रखा जायेगा। दरों को निर्धारित करने का उद्देश्य एक तरफ़ माल ढुलाई के परमिट धारकोंं द्वारा ऐसी सेवाओं के उपभोक्ताओं का शोषण रोकना है और दूसरी तरफ़ माल परमिट धारकों में ग़ैर-आर्थिक प्रतिस्पर्था की रोकथाम करना है। इस तरह तय किये भाव सभी माल गाड़ीयों पर लागू होंगे चाहे वह व्यक्तिगत हों या अन्य। पंजाब में इकरारनामा करने वालों और माल लोड करने वालों चाहे वह पंजाब में या बाहर भेजना हो पर यह भाव लागू होंगे। सामान की प्रत्येक खेप उप-नियम अधीन निर्धारित न्यून्तम और अधिकतम किराये में सौदेबाज़ी अधीन होगी। इस नोटीफिकेशन में आगे यह बताया गया है कि इन नियमों को पहले से जारी परमिटों की शर्तों और भविष्य में जारी होने वाली शर्तों का हिस्सा माना जायेगा। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इन नियमों को लागू करने में किसी भी मुश्किल के मामले में नियमों की व्याख्या करने और स्पष्ट करने की शक्ति माल गाड़ीयों के लिए परिमट देने वाली और रजिस्टर करने वाली अथॉरिटी के पास होगी।