इंडिया न्यूज सेंटर,इलाहाबादः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मदरसों में राष्ट्रगान गाने और योगी सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना संवैधानिक कर्तव्य है। जाति, धर्म और भाषा के आधार पर इसमें भेद नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश मदरसा परिषद की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि यूपी के सभी मदरसों में 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाए। इस दौरान राष्ट्रगान को अनिवार्य रूप से गाया जाए और इसकी वीडियो कवरेज भी कराई जाए। मदरसा परिषद बोर्ड की ओर से जिला अल्पसंख्यक अधिकारी को एक पत्र भेजा गया था, इसमें निर्देश दिया गया था कि स्वतंत्रता दिवस पर सुबह आठ बजे झंडारोहण एवं राष्ट्रगान होगा। सुबह आठ बजकर 10 मिनट पर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इन सभी कार्यक्रमों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराकर जिले के अल्पसंख्यक अधिकारी को सौंपने का भी निर्देश दिया गया था। योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।