इंडिया न्यूज सेंटर,इलाहाबादः यूपी के ऊंचाहार में एनटीपीसी के पावर प्लांट में बॉयलर फटने से तीन दर्जन से ज़्यादा कर्मचारियों की मौत हो गई थी। इस मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज केंद्र और यूपी सरकार के साथ ही एनटीपीसी को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। अदालत ने इन तीनों से पूछा है कि चौबीस दिन बीतने के बावजूद अब तक इस मामले में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई। अदालत ने पूछा है कि हादसे की वजह क्या थी और इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है। तीनों से पूछा गया है कि क्यों न इस मामले की सीबीआई जांच या न्यायिक जांच के आदेश जारी किये जाएं। अदालत ने केंद्र और यूपी सरकार के साथ ही एनटीपीसी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते की मोहलत दी है। चीफ जस्टिस डीबी भोंसले और जस्टिस एमके गुप्ता की डिवीजन ने यह आदेश कानपुर के वकील विनोद शुक्ला की पीआईएल पर सुनवाई के बाद दिया है। पीआईएल में कहा गया कि तीन दर्जन से ज्यादा मौतों के बाद भी अब न तो कोई एफआईआर दर्ज की गई है और न ही किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि यूपी के रायबरेली जिले के ऊंचाहार कस्बे में स्थित एनटीपीसी के पावर प्लांट में एक नवम्बर को बॉयलर फटने से छत्तीस से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद बायलर फटने की वजहों को लेकर तमाम सवाल उठे थे। अब तक यह साफ़ नहीं हो सका है कि बायलर फटने की असली वजह क्या है।