इंडिया न्यूज सेंटर, चंडीगढ़:
हरियाणा में 136 रुपए या इससे अधिक रोजाना कमाने वाले परिवार अब बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) नहीं माने जाएंगे। सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए गरीबी की सीमा रेखा नये सिरे से तय की है। यह सीमा रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बीपीएल परिवारों के लिए है। शहरी क्षेत्रों में रोजाना 164 रुपए से कम कमाने वाले परिवारों को सरकार ने बीपीएल के पात्र माना है।
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा बीपीएल परिवारों के लिए ये सीमाएं तय की हैं। सरकार ने गांवों में 49 हजार रुपए तक सालाना आय वाले परिवारों को बीपीएल श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया है। न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि सरकार ने निगम की संशोधित सिफारिश को मंजूर कर दिया है।