` 1984 सिख विरोधी दंगाः दोषी यशपाल को सजा-ए-मौत और नरेश को उर्म कैद

1984 सिख विरोधी दंगाः दोषी यशपाल को सजा-ए-मौत और नरेश को उर्म कैद

1984 anti-Sikh riots: Yashpal sentenced to death share via Whatsapp

1984 anti-Sikh riots: Yashpal sentenced to death

इंडिया न्यूज सेंटर,नई दिल्लीः
1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगे मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अवतार सिंह और हरदेव सिंह हत्या के मामले में दोषी यशपाल सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। वहीं दोषी नरेश सेहरावत को उम्रकैद की सजा को सुनाई गई है। 34 साल बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। बता दें कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पांडेय ने दक्षिण दिल्ली के महिपालपुर इलाके में रहने वाले हरदेव सिंह और अवतार सिंह की हत्या के मामले में नरेश सहरावत और यशपाल सिंह को दोषी माना है। मृतक हरदेव सिंह के भाई संतोष सिंह की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था।  बुधवार(14 नवंबर) को दोनों आरोपियों को हत्या, हत्या की कोशिश, लूटपाट, आगजनी व अन्य धाराओं में दोषी करार दिया था। यह पहला मामला है जिसमें एसआईटी की जांच के बाद आरोपी को दोषी ठहराया गया था। इस मामले में फैसला 15 नवंबर को ही आना था लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों की सजा पर अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला 20 नवंबर तक सुरक्षित रख लिया था। जानकारी मिली थी कि सुरक्षा कारणों से किसी अज्ञात जगह से सजा का एलान किया जाएगा। अभियोजन ने इन दंगों को नरसंहार व जघन्य बताते हुए दोषियों को मौत की सजा देने की मांग थी। वहीं, बचाव पक्ष ने इसे क्षणिक गुस्सा बताते हुए सजा में नरमी बरतने का आग्रह किया था।  पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पांडेय ने नरेश सेहरावत और यशपाल सिंह की सजा तथा मृतकों के परिजनों व घायल हुए पीड़ितों को मुआवजे के मुद्दे पर दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

1984 anti-Sikh riots: Yashpal sentenced to death

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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