इंडिया न्यूज सेंटर, नई दिल्ली: कालेधन पर लगाम कसने के लिए सरकार ने तीन लाख रुपए से अधिक का कैश लेने पर 100 प्रतिशत जुर्माने का प्रस्ताव तय कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह नियम एक अप्रैल से लागू भी हो जाएगा। बजट 2017-18 में भी तीन लाख रुपए से अधिक के कैश लेन-देन पर रोक लगाने का प्रावधान रखा गया है। गत दिवस मीडिया से बात करते हुए राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि नकद लेनदेन पर भारी जुर्माना लगेगा। उदाहरण के तौर अगर व्यक्ति 4 लाख रुपए का कैश लेता है तो उसको 4 लाख रुपए जुर्माना भरना होगा। इसकी तरह जीतनी राशि आप लोगे उतने पैसे जुर्माने के रुप में आपको देना पड़ेगा। अधिया ने कहा कि आप नकद में कोई महंगी घड़ी खरीदते हो तो दुकानदार को यह कर देना होगा। उन्होंने कहा कि प्रावधान लोगों को बड़ी राशि के नकद लेनदेन से रोकने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कालेधन को रोकने और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए आगे भी नए फैसले लिए जा सकते हैं।