` 7500 रुपये से कम रूम टैरिफ वाले होटलों पर लगेगा 18 फीसदी जीएसटी
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7500 रुपये से कम रूम टैरिफ वाले होटलों पर लगेगा 18 फीसदी जीएसटी

18 percent GST on hotels with less tariff than Rs 7500 share via Whatsapp

इंडिया न्यूज सेंटर, नई दिल्लीः होटल चाहे फाइव स्टार हो या न हो, अगर उसके कमरे का किराया 2500 रुपये प्रतिदिन या इससे ज्यादा है, लेकिन 7500 रुपये से कम हो तो उस टैरिफ पर 18 पर्सेंट की दर से जीएसटी लगेगा। सरकार ने मंगलवार को यह स्पष्टीकरण जारी किया है।
जीएसटी काउंसिल की ओर से तय रेट स्ट्रक्चर के मुताबिक, 1000 रुपये प्रति कमरा प्रति दिन और इससे ज्यादा, लेकिन 2500 रुपये से कम हो तो टैक्स रेट 12 पर्सेंट होगा। जिन मामलों में रूम टैरिफ 2500 रुपये और इससे ज्यादा, लेकिन 7500 रुपये प्रति दिन से कम हो, उनमें 18 पर्सेंट जीएसटी लगेगा। सरकार ने एक बयान में कहा कि कुछ रिपोर्ट्स में शक जताया जा रहा था कि कमरे का किराया चाहे जो हो, फाइव स्टार होटलों पर 28 पर्सेंट जीएसटी लगेगा। बयान में कहा गया, ‘लिहाजा स्पष्ट किया जा रहा है कि फाइव स्टार सहित कोई भी होटल हो, 7500 रुपये प्रति यूनिट प्रति दिन से कम टैरिफ पर 18 पर्सेंट की दर से जीएसटी लगेगा। जीएसटी रेट तय करने में होटलों की स्टार रेटिंग का कोई मतलब नहीं है।’

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Source: indianews centre

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