FASTag: double toll tax may have to be paid, rule applied
बिजनेस डेस्क: सड़क परिवहन एवं हाइवे मंत्रालय के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर आपकी कार पर FASTag लगा है तब भी नेशनल हाइवे के टोल प्लाजा पर दोगुना टैक्स देना पड़ सकता है। अगर कार पर लगा FASTag ठीक से काम नहीं करा है या उसमें बैलेंस नहीं है और वह टोल प्लाजा के फास्टैग लेन में घुसता है तो आपसे दोगुना टैक्स वसूला जाएगा। सरकार ने इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है, जो 15 मई 2020 से ही देशभर में लागू हो गई है।
नेशनल हाइवे के टोल प्लाजा पर लंबी लाइन से निजात पाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम को 15 दिसंबर, 2019 को लागू किया गया था।लेकिन फास्टैग उपलब्ध नहीं होने के चलते इसे अनिवार्य करने में 15 जनवरी, 2020 और उसके बाद 15 फरवरी, 2020 और कुछ इलाकों में 28 फरवरी तक की मोहलत दी गई थी।