Muzaffarnagar: Why did BJP MP and BJP MLA has to be appear in court
महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले भाजपा के सांसद संजीव बालियान और भाजपा विधायक उमेश मलिक कोर्ट हुए पेश
नवीन गोयल,मुजफ्फरनगरः जिला सत्र न्यायालय की ACJM की कोर्ट में मुजफ्फरनगर से भाजपा सासंद संजीव बालियान व भाजपा विधायक उमेश मलिक को पेश होना पड़ा है। आखिर क्यों भाजपा सासंद व भाजपा विधायक को कोर्ट में आना पड़ा। भाजपा के सांसद संजीव बालियान और भाजपा विधायक उमेश मलिक कोर्ट में एक मुकदमे की तारीख पर पेश होने पहुंचे दरअसल 31 अगस्त 2013 को दंगे से 1 दिन पूर्व सिखेड़ा थाना क्षेत्र के नगला मंदौड़ में हुई महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले को लेकर भाजपा सांसद संजीव बालियान और भाजपा विधायक उमेश मलिक सहित 14 लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज कराया गया था। उसी मामले में आज मुजफ्फरनगर के ACJM द्वितीय कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई की तारीख थी, जिस पर भाजपा के सांसद और विधायक पहुंचे लेकिन मुकदमे के अन्य आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने आगामी 29 मई अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की गई है।
क्या कहते है भाजपा सासंद संजीव बालियान
जब भाजपा नेता संजीव बालियान कोर्ट से बाहर निकले तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि, मुज़फ्फरनगर दंगो में एक पंचायत हुई थी 30 तारीख की उस पंचायत के दौरान एक भाषण देने का मुकदमा दर्ज हुआ था। विधायक उमेश मालिक और मेरे ऊपर और करीब 14 लोग थे। देखिये पहले तो में क्लियर कर दू जो 131 मुक़दमे बाद में और पहले दर्ज किए गए थे। वो प्रक्रिया चल रही है वापस लेने की लेकिन में जिस मुक़दमे में हम शामिल है में नहीं चाहता सरकार वापस ले कोर्ट उनका जो भी निर्णय ले जो आम आदमी परेशान है जिन पर फर्जी मुक़दमे लगे हुए है हमने उन्ही का निवेदन किया हुआ है व्यक्तित्व रूप से मैने अपने मुक़दमे वापस लिए जाने के हक़ में न पहले था न आज हु।
क्या कहते है अधिवक्ता
वही इस मामले में भाजपा के अधिवक्ता पक्ष की तरफ से एडवोकेट चंद्रवीर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज कोर्ट में मुकदमे के सभी 14 मुलजिम कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके जिस वजह से आरोप तो नहीं हो सके जिस वजह से कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की है। संजीव बालियान के खिलाफ अपराध संख्या 173/13 का मुकदमा कायम है। 31 अगस्त 2013 में जो महापंचायत नगला मंदौड़ में हुई थी। उसके वहां इनके भाषण देने के उपरान्त इनके खिलाफ ये मुक़दमे कायम हुए थे। 147, 188, 353, 341 IPC और क्रिमिनल अवाइनमेंट एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। इसमें आज ACJM द्वितीय श्रीमती रितु नागर की अदालत में चार्जशीट पर सुनवाई होनी थी। लेकिन जब आरोप लगाए जाते है कोर्ट में जब सारे मुल्जिम हाज़िर होते है। क्योकि इसमें 14 मुल्जिम है और सारे मुल्जिम आज हाजिर नहीं हो पाये इसीलिए आज आरोप नहीं लगा। और आरोप लगाने के लिए इसमें 29-5 की तारीख निश्चित की गई है।