` रेड जोन वाले शहरों में भी खुल सकेंगे शराब ठेके, ये रहेगी शर्त

रेड जोन वाले शहरों में भी खुल सकेंगे शराब ठेके, ये रहेगी शर्त

Liquor shops will also be open in cities with red zone, but condition also applies share via Whatsapp

Liquor shops will also be open in cities with red zone, but condition also applies

इंडिया न्यूज सेंटर:
केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को और अधिक फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है। लेकिन इस बार कई तरह की छूट भी दी गई है। सरकार ने ग्रीन और ऑरेन्ज जोन के साथ ही रेड जोन में भी शराब बिक्री की अनुमति दे दी है। केवल कंटेनमेंट जोन में शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
गृहमंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि शराब की बिक्री ग्रीन, ऑरेन्ज और रेड जोन में स्थित उन सभी दुकानों में हो सकती है जो किसी मॉल या बाजार में नहीं हैं। शराब की दुकानों में ग्राहकों को सोशल डिस्टेंशिंग का भी पालन करना होगा। लोगों को कम से कम दो गज की दूरी रखनी होगी। दुकान में एक बार में 5 से अधिक ग्राहक नहीं हो सकते हैं।
यह छूट 4 मई से प्रभावी होगी
यह छूट 4 मई से प्रभावी होगी। लॉकडाउन का तीसरा फेज 4 मई से ही शुरू होने जा रहा है, जो 17 मई तक चलेगा। देश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की थी। लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही देशभर में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। लॉकडाउन में करीब 40 दिनों से लोगों को शराब नहीं मिल रही थी। ऐसे लोगों को अधिक तकलीफ थी जिन्हें इसकी लत है। कई राज्यों से ऐसी खबरें भी सामने आईं कि शराब नहीं मिलने की वजह से कुछ लोगों खुदकुशी तक कर ली। इसके बाद केरल सरकार ने आबकारी विभाग को डॉक्टरों की पर्ची के बाद लोगों को शराब देने का निर्देश दिया था।

Liquor shops will also be open in cities with red zone, but condition also applies

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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