` सर्वौच्य न्यायालय ने देश भर में मुहर्रम जुलूस की अनुमति देने से इंकार

सर्वौच्य न्यायालय ने देश भर में मुहर्रम जुलूस की अनुमति देने से इंकार

Supreme Court refuses to allow Muharram procession across the country share via Whatsapp

Supreme Court refuses to allow Muharram procession across the country


सर्वोच्य न्यायालय ने कहा लोगों की जान खतरे में डालने का आदेश नहीं देंगे


नेशनल न्यूज डेस्कः
सर्वौच्य न्यायालय ने मुहर्रम पर निकलने वाले जुलूस के लिए अनुमित देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि वह ऐसे आदेश पारित नहीं करेगा जो इतने लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दे। साथ ही लखनऊ स्थित याचिकाकर्ता को अपनी याचिका के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। न्यायालय ने कहा, वह पूरे देश के लिए एक सामान्य आदेश कैसे पारित कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और जस्टिस ए एस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने कहा कि इससे एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जाएगा और अराजकता फैलेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में पीठ ने कहा, आप एक सामान्य आदेश के लिए कह रहे हैं और फिर अगर हम इसकी अनुमति देते हैं तो इससे अराजकता फैल सकती है। कोरोना फैलाने के नाम पर एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जाएगा। एक अदालत के रूप में हम सभी लोगों के स्वास्थ्य को जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। पीठ ने याचिकाकर्ता को लखनऊ में जुलूस की सीमित प्रार्थना के साथ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति दी। सर्ौच्य न्यायालय खंडपीठ शिया नेता सैयद कल्बे जव्वाद की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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