UAPA Amendment Bill passed in the Rajya Sabha, Government strikes terrorism
नेशनल डेस्कः राज्यसभा में शुक्रवार को विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप संशोधन विधेयक को पारित कर दिया गया है। बिल के पक्ष में 147 और विपक्ष में 42 वोट पड़े। इस बिल में आतंक से संबंध होने पर संगठन के अलावा किसी शख्स को भी आतंकी घोषित करने का प्रावधान शामिल है। गृह मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि किसी व्यक्तियों को आतंकी घोषित करने के कुछ बिन्दु तय किए गए हैं, उन्हीं के मुताबिक काम होगा । आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता वह किसी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ है । अमित शाह ने कहा कि हम कानून को कमजोर कतई नहीं कर रहे हैं। राज्य पुलिस में I ही जांच करता है लेकिन NIA की प्रबंधन शक्ति होती है और सभी मामलों की जांच ऊपरी स्तर तक की जाती है। राज्य पुलिस और NIA के काम करने के नियम और मानक अलग हैं । उन्होंने कहा कि आतंकी अगर 2 कदम बढ़ते हैं तो हमारी एजेंसियों को 4 कदम आगे बढ़ना होगा । शाह ने कहा कि कानून और इसके सभी संशोधन कांग्रेस के समय में आया और तब लंबे-लंबे भाषण इनके लोगों ने दिए हैं । हमारी पार्टी ने हर संशोधन का समर्थन किया था और भी कर रहे हैं ।