Supreme court seeks response from CBI on Chidambaram's bail plea in INX Media case
इंडिया न्यूज सेंटर, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा जिसने आईएनएक्स मीडिया मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया और 15 अक्टूबर को जवाब दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें कि 74 वर्षीय चिदंबरम पी.चिदंबरम सीबीआई और ईडी दोनों द्वारा द’र्ज मामलों में जां’च का सामना कर रहे हैं। ये 2007 में आईएनएक्स मीडिया को दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में क’थित अनि’यमितताओं से संबंधित है।इस मा’मले में उनपर 2007 में 305 करोड़ रुपये के भ्र’ष्टाचार का आ’रोप लगा था। उन्हें सीबीआई ने 21 अगस्त को गि’रफ्तार किया था और पूछताछ के लिए अपनी हि’रासत में भेजा था। आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में पी चिदंबरम P. Chidambaram की जमानत याचिका का वि’रोध किया था। है। सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा मामले की अब तक जाँच में पता चला है कि आ’रोपी पी चिदंबरम ने वित्तमंत्री रहते हुए अ’वैध संतुष्टि मांगी थी। जिसका भुगतान भारत और विदेशों में इंद्राणी मुखर्जी और प्रतीम मुखर्जी द्वारा पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को किया गया था। चिदंबरम ने अपनी गि’रफ्तारी के खि’लाफ यह तर्क दिया कि है ये संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकार का उ’ल्लं’घन है, उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर शीर्ष अदालत द्वारा 20 और 21 जुलाई को सुनवाई नहीं की गई थी और उन्हें 21 अगस्त की रात को गिर’फ्ता’र किया गया था। उन्होंने इस मामले में अपनी सं’लिप्तता से इं’कार किया है। सीबीआइ ने ए’फआइ’आर 15 मई 2017 को द’र्ज की थी और उसके बाद उसी साल ईडी ने मनी लां’ड्रिंग का मामला द’र्ज किया था।