CRACKDOWN ON ILLEGAL MINING IN PATIALA ON THE DIRECTIONS OF ENFORCEMENT DIRECTOR, MINING
PATIALA POLICE SEIZED EQUIPMENT AND MACHINARY MEANT FOR ILLEGAL TRANSPORTATION OF SAND
पटियाला पुलिस द्वारा रेत की ग़ैरकानूनी ढुलाई के लिए इस्तेमाल किए जाते उपरकण और मशीनरी ज़ब्त
इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़ः पंजाब सरकार की सख़्त हिदायतों और दिशा-निर्देशों के मुताबिक और नवगठित इनफ़ोर्समेंट डायरैक्टोरेट माइनिंग द्वारा ग़ैर कानूनी माइनिंग के विरुद्ध शुरु की गई मुहिम के अंतर्गत पटियाला पुलिस ने ज़िले में रेत की ग़ैर कानूनी माइनिंग के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही की है।
राज्य में ग़ैर कानूनी खनन की घटनाओं के साथ कड़ाई से निपटने संबंधी दोहराते हुए श्री आर.एन. ढोके, इनफ़ोर्समेंट डायरैक्टर, माईनिग, पंजाब ने बताया कि हाल ही में पटियाला पुलिस और माईनिग अधिकारियों ने गाँव चलेला में नाजायज़ माईनिग वाली जगह पर छापा मारकर एक जे.सी.बी. और अन्य प्रकार की मशीनरी को कब्ज़े में लिया है। उन्होंने बताया कि थाना अनाज मंडी, पटियाला में आई.पी.सी. की धारा 379 और माईनज़ एंड मिनरल्स (डिवेल्पमेंट एंड रेगूलेशन) एक्ट, 1957 की धारा 4(1), 21 (1) के अंतर्गत तारीख़ 15.4.2021 को एफ.आई.आर. न. 74 के अंतर्गत आपराधिक केस दर्ज किया गया है।
इस बारे जानकारी देते हुए पटियाला के एस.एस.पी. विक्रम जीत दुग्गल ने बताया कि पुलिस द्वारा मामले में नामज़द मुख्य मुलजिमों में से एक ओम प्रकाश उर्फ ओमी पुत्र गोरा लाल निवासी पटियाला अभी फ़रार है जबकि उसके पास से गुरसेवक सिंह पुत्र रूप सिंह निवासी गांव सियुना ज़िला पटियाला को गिरफ़्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी जांच टीम ग़ैर कानूनी माईनिग के साथ जुड़े हर व्यक्ति को जल्द काबू करके उनके विरुद्ध कानून अनुसार अगली अपेक्षित कार्यवाही करेगी। उन्होंने कहा कि ई.डी., माईनिग के दिशा-निर्देशों के मुताबिक हमने अपने अधिकारीयों को अलर्ट किया हुआ है और ज़िले में एसीं ग़ैर कानूनी कार्यवाहियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
अनाज मंडी पुलिस ने जांच दौरान जे.सी.बी. मशीन (पी.बी. 11 सी.बी. 6494), छह टिप्पर (नंबर पी.बी. 11 सी.टी. 9841, पी.बी. 11 बी.वाई. 3994, पी.बी. 11 ए.यू. 9863, पी.बी. 11 सी.टी. 9841, पी.बी. 12 एन 8213, पी.बी. 11 बी.वाई. 2294, एक ट्रक नंबर पी.बी. 11 बी.वाई. 5194 और दो ट्रैक्टर और तीन ट्रालियाँ ज़ब्त की हैं।
एस.एस.पी ने बताया कि फोकल प्वांइट क्षेत्र में पुलिस द्वारा नाजायज रेत के बड़े ढेर भी ज़ब्त किये गए हैं, जिनकी मात्रा का अनुमान जांच टीम द्वारा माईनिग विभाग के द्वारा लगाया जायेगा। यह तथ्य भी सामने आए हैं कि गांव चलेला के गुरमेल सिंह पुत्र निरंजन सिंह की काश्त वाली ज़मीन में नाजायज माईनिग चल रही थी। इसलिए पुलिस ने उसे भी मामले में नामज़द किया है।
इनफ़ोर्समेंट डायरैक्टर ढोके ने बताया कि ई.डी की रेत माफिया के विरुद्ध इस बड़ी कार्यवाही के दौरान पाया गया कि दोषी राज्य के अलग-अलग हिस्सों में रेत की तस्करी कर रहा था। श्री ढोके ने कहा कि पंजाब सरकार ने इनफ़ोर्समेंट डायरैक्टोरेट को राज्य में ग़ैरकानूनी माईनिग की घटनाओं के साथ कड़ाई से निपटने और ग़ैरकानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के स्पष्ट आदेश दिए हुए हैं और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारी टीमें दिनरात कड़ी मेहनत कर रही हैं।