` जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रत्याशियों व प्रतिनिधियों के साथ मतगणना के सम्बन्ध में की बैठक

जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रत्याशियों व प्रतिनिधियों के साथ मतगणना के सम्बन्ध में की बैठक

District Election Officer held meetings with candidates representatives regarding the counting of votes. share via Whatsapp

District Election Officer held meetings with candidates representatives regarding the counting of votes.



मतगणना शांतिपूर्ण व निष्पक्षता के साथ सम्पन्न कराई जायेगीः जिला निर्वाचन अधिकारी

नवीन गोयल,मुजफ्फरनगरः
जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी अजय शंकर पाण्डेय ने आज कलैक्ट्रेट सभागार में प्रत्यशियों एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ 23 मई को होने वाली मतगणना के सम्बन्ध में आवश्यक बैठक की है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतगणना को शांतिपूर्ण व निष्पक्षता के साथ समपन्न कराया जायेगा। जिलाधिकारी ने बैठक में वीवीपैट की पर्चियो के मिलान हेतु प्रयोग की जाने वाली सामग्री जैसे डिब्बों, लक्की ड्रा के कार्डो को भी प्रत्याशियों व उनके प्रतिनिधियों को दिखाया ताकि मतगतणना के दिन कोई संशय न रहे। जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लक्की ड्रा के आधार पर प्रत्येक विधानसभावार 5 वीवीपैट की पर्चियों का मिलान किया जायेगा। उन्होने ईटीपीबीएस/डाक मत पत्रों के सम्बनध में बताया कि इस बार डाकमतपत्रों की बार कोड स्केनिग की जायेगी। और स्कैनर से उन्हे स्कैन किया जायेगा। उन्होने कहा कि इस बार भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक चरण की आँनलाईन फीडिंग निर्वाचन आयेाग की वेबसाइट पर की जायेगीं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रात 8 बजे से मतगणना प्रारम्भ की जायेगी। उन्होने बताया कि ईवीएम के मतों की गणना हेतु प्रत्येक विधानसभावार 14 टेबल लगाई जायेगी तथा सहायक रिर्टनिंग आफिसर के लिए एक टेबल लगाई जायेगी इस प्रकार कुल 15 टेबल विधान सभा में लगाई जायेगी। उन्होने बताया कि 03-मुजफ्फरनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के डाक मतपत्रों की गणना चबूतरा संख्या-5 के भाग संख्या 3 पर बनाये गये मतगणना हाल में 04 मेजों पर होगी जिन पर 04 मतगणना एजेण्ट नियुक्त किये जा सकते है और क्यू आर कोड स्केनिंग  हेतु लगाई गयी मेज पर एक मतगणना एजेण्ट नियुक्त किया जा सकता है। प्रत्येक टेबिल पर प्रत्येक प्रत्याशी अपना एक-एक मतगणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति प्रारूप-18 प्रत्येक मतगणना अभिकर्ता के दो-दो फोटो जिनके पीछे मतगणना अभिकर्ता का नाम अंकित हो आज सांय 5 बजे से पूर्व उपलब्ध कराने दें। उन्होने बताया कि  मतगणना हेतु स्ट्रांग रूम 23 मई की प्रातः 06ः00 बजे माननीय प्रेक्षक महोदय की उपस्थिति में खोले जाऐंगे। उन्होने कहा कि स्ट्रांग रूम के खुलने के समय आप स्वंय अथवा आपका निर्वाचन अभिकर्ता या आपका प्रतिनिधि अवश्य उपस्थित होना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतगणना अभिकर्ता नियुक्त करते समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होने कहा कि मतगणना अभिकर्ता की आयु 18 वर्ष से कम न हो।आयोग के निर्देशानुसार कोई मंत्री/वर्तमान सांसद/विधायक(एमएलए/एमएलसी) महापौर तथा सुरक्षा प्राप्त महानुभाव आदि मतगणना अभिकर्ता नहीं बनाये जा सकते हैं। पास धारकों के अलावा अन्य कोई व्यक्ति मतगणना परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। पास धारकों के अलावा अन्य कोई व्यक्ति मतगणना परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। किसी भी पास धारक सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के साथ सुरक्षा कर्मी को मतगणना परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मतगणना पण्डाल में एआरओ टेबिल पर एक समय में केवल प्रत्याशी अथवा उसका निर्वाचन अभिकर्ता ही उपस्थित रह सकता है। किसी भी मतगणना अभिकर्ता को एक बार मतगणना परिसर में प्रवेश के पश्चात बाहर जाने पर दोबारा मतगणना परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतगणना अभिकर्ता को जारी पास अहस्तांतरणीय होगा और मतगणना अभिकर्ता को एक काउंटिंग हाल से दूसरे हाल में जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना अभिकर्ता को आवंटित टेबिल की अतिरिक्त अन्य टेबिल पर जाने की अनुमति नहीं होगी।    मतगणना परिसर में मोबाईल फोन, केलकुलेटर, इलैक्ट्राॅनिक उपकरण, आई पैड, लेपटाप,कैमरा तथा बीड़ी, सिगरेट माचिस एवं लाईटर आदि उपकरण लाना पूर्णतयाः वर्जित है। विपरीत स्थिति में सम्बंधित व्यक्तियों का मोबाईल फोन, कैमरा अथवा अन्य सामान जब्त कर लिया जाएगा। कोई भी सुरक्षा प्राप्त प्रत्याशी/निर्वाचन अभिकर्ता/मतगणना अभिकर्ता सुरक्षा कर्मी सहित मतगणना परिसर में किसी भी दशा में प्रवेश नहीं कर सकेगे। उन्हें अपने सुरक्षा कर्मी मतगणना परिसर के बाहर छोड़ने होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि किसी भी विजयी प्रत्याशी को जूलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतगणना दिवस 23 मई को मतगणना हाल में प्रवेश करने से पूर्व निर्वाचन अभिकर्ता/मतगणना अभिकर्ता द्वारा एआरओ द्वारा जारी पहचान पत्र सहायक रिटर्निंंग आफिसर को प्रस्तुत करना होगी। मतगणना अभिकर्ता के पास एआरओ द्वारा जारी पहचान पत्र न हाने की स्थिति में किसी भी मतगणना अभिकर्ता/निर्वाचन अभिकर्ता को किसी भी दशा में मतगणना हाल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित सिंह सहित प्रत्याशी प्रतिनिधि शिवराज त्यागी, लोकदल प्रतिनिधि बृहम सिंह बालियान,    जिलाध्यक्ष रालोद अजीत राठी सहित, प्रत्याशी मांगेराम कश्यप सहित अन्य प्रत्याशी व उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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