Punjab extends CLU right to Chief Administrator for residential & industrial colonies up to 25 acre: Sarkaria
• Also accords right to regularize illegal colonies to ACA/ADC(UD)
- ग़ैर कानूनी कालोनियों को नियमित करने के अधिकार भी ए.सी.ए /ए.डी.सी. को दिए
इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़: लोगों की सुविधा के मद्देनजऱ और सरकारी प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने 25 एकड़ तक की सभी रिहायशी /औद्योगिक कालोनियों और 5 एकड़ तक की व्यापारिक कालोनियों के लिए चेंज ऑफ लैंड यूज (सी.एल.यू.) के अधिकार मुख्य प्रशासकों (सी.ए.) को दे दिए हैं। यह जानकारी देते हुए पंजाब के आवास निर्माण मंत्री सुखबिन्दर सिंह सरकारिया ने बताया कि सरकार ने 25 एकड़ तक की सभी रिहायशी /औद्योगिक कालोनियों और 5 एकड़ तक की व्यापारिक कालोनियों के लिए पंजाब रीजनल एंड टाऊन प्लानिंग एंड डिवेल्पमेंट ऐक्ट, 1995 की धारा 81 अधीन सी.एल.यू. और लाइसेंस (पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगूलेशन ऐक्ट, 1995 अधीन) देने के अधिकार मुख्य प्रशासकों को दे दिए हैं। हालाँकि ऐसे किसी मामले को मुख्य प्रशासक के समक्ष रखने से पहले इसकी जांच की जायेगी और डी.टी.पी. और ए.सी.ए /ए.डी.सी. (यू.डी.) (जहाँ अथॉरिटी के कार्यालय मौजूद नहीं हैं) द्वारा साझे तौर पर हस्ताक्षर किये जाएंगे।
उन्होंने कहा कि यह फ़ैसला अधिकांश डिवेल्परों के लिए अपने जिलों में स्थानीय स्तर पर लाइसेंस प्राप्त करने में मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि सभी ए.डी.सी. (शहरी विकास) अपने-अपने जिलों में पी.ए.पी.आर.ए, 1995 की धारा 38(1) और 39 अधीन रेगुलेटरी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही जहाँ विकास अथॉरिटी के कार्यालय स्थित हैं, वहां तैनात एसीएज़ भी समान शक्ति का प्रयोग करेंगे।
सरकारिया ने कहा कि डी.टी.पी के साथ विचार-विमर्श के ज़रिये ग़ैर-कानूनी कालोनियों को रेगुलर करने की शक्ति ए.सी.ए. /ए.डी.सी. (यू.डी.) को भी दी जायेगी जहाँ अथॉरिटी कार्यालय मौजूद नहीं हैं और वह पॉलिसी नंबर 12 /01 /2017-5एचजी / 2/1806 दिनांक 18.10.2018 के अंतर्गत ग़ैर-कानूनी कालोनियें को उनके सम्बन्धित जिलों में रेगुलर करने के लिए समर्थ अथॉरिटी होंगे।
सरकारिया ने कहा कि सीएज़ /एसीएज़ म्युंसिपल की सीमा से बाहर के क्षेत्र में अपने अधिकारों का सुचारू ढंग से प्रयोग करने के लिए एडीसी (यूडी) को स्टाफ मुहैया करवाएंगे।