` विजीलैंस ब्यूरो द्वारा SEPO सहित 3 पंचायत सचिवों के खि़लाफ़ मुकद्दमा दर्ज...

विजीलैंस ब्यूरो द्वारा SEPO सहित 3 पंचायत सचिवों के खि़लाफ़ मुकद्दमा दर्ज...

VIGILANCE BUREAU REGISTERS CASE AGAINST SEPO, THREE PANCHAYAT SECRETARIES FOR EMBEZZLEMENT IN PANCHAYAT FUNDS share via Whatsapp

VIGILANCE BUREAU REGISTERS CASE AGAINST SEPO, THREE PANCHAYAT SECRETARIES FOR EMBEZZLEMENT IN PANCHAYAT FUNDS

Social Education and Panchayat Officer (SEPO)

2 पंचायत सचिवों को किया गिरफ़्तार

न्यूज डेस्क,चंडीगढ़ः राज्य में से भ्रष्टाचार के ख़ात्मे के लिए चलाई जा रही मुहिम के दौरान पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने आज ग्राम पंचायत मनावा ज़िला तरन तारन की ज़मीन चकोते पर देने सम्बन्धी पिछले दो सालों में चकोतो की रकम 8,85,000 रुपए कम वसूली दिखाकर पंचायती फंडों में फ्रॉड और गबन करने के दोषों के अंतर्गत तत्कालीन बी. डी. पी. ओ., सहित तीन पंचायत सचिवों के खि़लाफ़ मुकद्दमा दर्ज करके दो पंचायत सचिवों को गिरफ़्तार किया है।

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में ब्यूरो ने दोषी लाल सिंह, एस. ई. पी. ओ., चार्ज बी. डी. पी. ओ. वलटोहा, ग्राम पंचायत मनावा के पंचायत सचिव राजबीर सिंह, ग्राम विकास अफसरों (वी. डी. ओ.) परमजीत सिंह और सारज सिंह के खि़लाफ़ मुकद्दमा नंबर 16, तारीख़ 14. 09. 2022, जुर्म अधीन धारा 406, 409, 420, 468, 471 और 120-बी, आई. पी. सी. और 13(1) (ए), 13 (2) भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के अंतर्गत थाना विजीलैंस ब्यूरो, अमृतसर में मामला दर्ज करके आगे कार्यवाही शुरू कर दी है। इस मुकद्दमे में पंचायत सचिव राजबीर सिंह और वी. डी. ओ. परमजीत सिंह को गिरफ़्तार कर लिया गया है।

प्रवक्ता ने विवरण देते हुये बताया कि पंचायत मनावा, ब्लाक वलटोहा की तरफ से साल 2019- 20 में पंचायत की 24 एकड़ 07 कनाल 09 मरले ज़मीन चकौतेदारों को 7,35,000 रुपए में देकर चकोते की प्राप्त यह रकम ग्राम पंचायत मनावा के बैंक खाते में आज तक भी जमा नहीं करवाई गई। 

इसके इलावा लाल सिंह, एस. ई. पी. ओ. चार्ज बी. डी. पी. ओ. बतौर प्रबंधक और राजबीर सिंह पंचायत सचिव की तरफ से हाईकोर्ट और पंचायत विभाग की हिदायतों अनुसार ज़मीन की बोली न करवा के उक्त ज़मीन की बोली को मुबलग 7,35,000 रुपए के मुकाबले अपनी मनमर्ज़ी की कीमत पर अपने चहेते को साल 2020-21 और साल 2021-22 में क्रमवार मुबलग 3,35,000 रुपए और 2,50,000 रुपए में कम कीमत पर दे दी। इस तरह इन पंचायत मुलाजिमों ने दो सालों में चकोते की रकम 8,85,000 रुपए की कम वसूली दिखाकर पंचायत के फंडों में यह फ्रॉड और गबन किया गया है जिस कारण इन दोषियों के विरुद्ध मुकद्दमा फ़ौजदारी और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है और मुकद्दमे की आगे जाँच जारी है।

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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