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Budget 2021: आम आयकरदाता को कोई राहत नहीं, वरिष्ठ नागरिकों को मिला तोहफा

Budget 2021: No relief given common income tax payer, big gift to senior citizens share via Whatsapp

Budget 2021: No relief given common income tax payer, big gift to senior citizens

बिजनेस डेस्कः
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज टैक्स से जुड़ी कुछ अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने एक ओर जहां वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी, वहीं आम आयकरदाताओं के लिए कोई घोषणा नहीं की। यह बजट इस दशक का पहला आम बजट है। बजट 2021 पहला डिजिटल बजट भी है। आइए जानते हैं सीतारमण ने टैक्स से जुड़ी क्या घोषणाएं कीं।

1. वित्त मंत्री ने बताया कि छोटे करदाताओं के लिए मुकदमेबाजी कम करने के लिए विवाद समाधान समिति गठित करने का प्रस्ताव किया गया है। यह दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।
2. 50 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले और 10 लाख रुपये तक की विवादित आय वाले व्यक्ति इस समिति के समक्ष जाने के योग्य होंगे।
3. आम आयकरदाताओं को बजट 2021 में कोई राहत नहीं मिली है। केवल 75 साल से अधिक उम्र वालों कों आयकर रिटर्न नहीं भरना होगा।
4. निर्मला सीतारमण ने एनआरआई लोगों के लिए भी सहूलियतों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि एनआरआई लोगों को टैक्स भरने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस बार सरकार ने उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी है।
5. सीतारमण ने कहा कि यह टैक्स सिस्टम पारदर्शी रखने का वक्त है। माल एवं सेवा कर (GST) अब चार साल पुरानी हो गई है। जीएसटीएन सिस्टम की क्षमता भी बढ़ाई गई है। फर्जी बिलर्स की पहचान हो रही है।  इसका नतीजा उत्साहजनक है। पिछले कुछ महीनों में रेकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है।
6. टैक्स ऑडिट की लिमिट पांच करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। इस तरह सरकार ने टैक्सेशन सिस्टम की जटिलता को खत्म करने का प्रयास किया।

इस बार बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले साल आयकर दरों में बदलाव हुआ था, जो इस प्रकार हैं-

5 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं।
5 लाख से 7.5 लाख तक की आय पर 10 फीसदी की दर से कर।
7.5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 15 फीसदी की दर से कर।
10 लाख से 12.5 लाख तक की आय पर 20 फीसदी की दर से कर।
12.5 लाख से 15 लाख तक की आय पर 25 फीसदी की दर से कर।
15 लाख के ऊपर की आय पर 30 फीसदी की दर से कर।

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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