` ITR भरने की डेडलाइन खत्म, अब कैसे दाखिल होगी आयकर रिटर्न, कितना लगेगा जुर्माना?
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ITR भरने की डेडलाइन खत्म, अब कैसे दाखिल होगी आयकर रिटर्न, कितना लगेगा जुर्माना?

Deadline for filing ITR is over, now how will income tax return be filed, how much will be the penalty? share via Whatsapp

Deadline for filing ITR is over, now how will income tax return be filed, how much will be the penalty?


बिजनेस डेस्कः आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन समाप्त हो चुकी है। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 थी जो अब खत्म हो चुकी है। अब कई लोगों ने आईटीआर फाइल नहीं किया है। 31 जुलाई की मध्य रात्रि तक लगभग साढ़े पांच करोड़ लोग आईटीआर फाइल कर चुके हैं पर अब भी बड़े पैमाने पर लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया है। ऐसे में जिन लोगों ने अब तक रिटर्न फाइल नहीं किया हे उन्हें अब आयकर रिटर्न फाइल करने से पहले जुर्माना भरना होगा तभी वे अपना रिटर्न फाइल कर पाएंगे।

कयास  लगाए जा रहे थे कि सरकार अंतिम समय पर आटीआईआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ा देगी, पर जैसा कि सरकार ने पहले ही संकेत दे दिए थे, रिटर्न भरने की अखिरी तारीख नहीं बढ़ाई गई। बड़े पैमाने पर लोगों और आर्थिक संस्थाओं की ओर से टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की गई थी पर सरकार ने उन्हें सख्त फैसला लेते हुए अनसुना कर दिया।

कई लोगों ने ई-फाइलिंग वेबसाइट में गड़बड़ी की शिकायत करते हुए टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की थी पर सरकार ने उन्हें स्पष्ट रूप से मना करते हुए कह दिया कि इस बार आईटीआर फाइलिंग की तारीख बढ़ाने का सरकार का कोई प्लान नहीं है।

ट्विटर पर कई दिनों से '#Extend_Due_Date_Immediately' ट्रेंड कर रहा था पर सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई और आखिरकार आयकर रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन नहीं बढ़ी।  

जिन लोगों ने 31 जुलाई 2022 तक रिटर्न फाइल नहीं किया है वे अब क्या करेंगे?

जिन लोगों ने सरकार की ओर से डेडलाइन बढ़ाने के इंतजार में अब तक रिटर्न फाइल नहीं किया है अब उन्हें जुर्माने के साथ अपना रिटर्न फाइल करना होगा। जुर्माने की राशि भरकर लोग अब 31 दिसंबर 2022 तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। ऐसे में यह जानना जरूरी है रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख समाप्त होने के बाद जिन लोगों ने अब तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है उनके लिए क्या विकल्प बचे हैं और वे अपना रिटर्न कैसे दाखिल कर पाएंगे? आइए जानते हैं उन्हें अब अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा?

आयकर कानूनों के प्रावधान 139(4) के तहत लेट फी के साथ दाखिल करना होगा आईटीआर

अगर आप इन टैक्स रिटर्न भरने की 31 जुलाई 2022 की तारीख मिस कर गए हैं तो आप 31 दिसंबर 2022 तक आयकर कानून की धारा 139(4) के तहत लेट फी के साथ अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1000 रुपये से 5000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा।     

किनको भरना पड़ेगा एक हजार रुपये का जुर्माना?

अगर आपकी सालाना आय पांच लाख रुपये से कम है और आपने अब तक अपना आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो आप आज से 31 दिसंबर 2022 के बीच 1000 रुपये का जुर्माना भरकर अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। हालांकि अगर आपकी सालाना आमदनी बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट (2.5 लाख रुपये) से भी कम है तो आपको एक रुपया भी जुर्माने के तौर पर नहीं भरना पड़ेगा। 

किनको भरना पड़ेगा पांच हजार रुपये का जुर्माना? 

अगर किसी व्यक्ति की सालाना आमदनी पांच लाख रुपये से अधिक है और उन्होंने अब तक अपना आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो उन्हें अपना रिटर्न भरने के लिए अब  5000 रुपये तक की  लेट फीस भरनी पड़ेगी। उनके ऊपर जितने रुपये की टैक्स की देनदारी होगी उस राशि पर भी अब ब्याज की गणना आज से ही शुरू हो जाएगी। ऐसे में उन्हें 31 दिसंबर तक आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पहले लेट फीस, अपना बकाया टैक्स और उसके ऊपर चार्ज किए गए ब्याज की राशि का भुगतान भी करना पड़ेगा। जिन लोगों ने 139 (1) के तहत समय रहते अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है उन्हें अब रिटर्न दाखिल करने के लिए अब उनके ऊपर बनी टैक्स की देनदारी पर 1% प्रति महीने की दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। 

अगर 31 दिसंबर, 2022 तक भी नहीं फाइल किया रिटर्न तो कैसे मिलेगा रिफंड?

अगर आपको आयकर विभाग से रिफंड लेना है और आपने 31 जुलाई 2022 तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप 31 दिसंबर 2022 तक जुर्माने के साथ रिटर्न फाइल कर अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने 31 दिसंबर 2022 तक भी अपना रिटर्न नहीं भरा तब भी आपको रिफंड मिल सकता है पर उसके लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। आपको रिफंड पाने के लिए अपने क्षेत्र के आयकर आयुक्त के पास रिफंड हासिल करने के लिए अपील करनी होगी। अगर आपका रिटर्न फाइल नहीं करने का कारण वाजिब है तो वे आपको उसके बाद भी रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दे सकते हैं।

वेरिफिकेशन की समयसीमा घटी 

वहीं दूसरी ओर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने आईटीआर वेरिफिकेशन की समयसीमा घटा दी है। CBDT के अनुसार आईटीआर वेरिफिकेशन कराने के लिए अब 120 दिन की जगह 30 दिन ही मिलेंगे। CBDT की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है। बता दें कि आईटीआर फाइन करने के बाद इसका वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है। इसके बिना आईटीआर की प्रकिया पूरी नहीं होती है। CBDT की ओर से जारी नोटिफिकेशन  में कहा गया है कि अब रिटर्न दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर उसे वेरिफाई करानी होगी।

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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