` चारा घोटाला-सीबीआई के विशेष अदालत द्वारा लालू को दोषी करार,3 जनवरी को होगा सजा का एेलान
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चारा घोटाला-सीबीआई के विशेष अदालत द्वारा लालू को दोषी करार,3 जनवरी को होगा सजा का एेलान

Fodder scam: Lalu will be convicted by special CBI court, January 3 will be sentenced share via Whatsapp

Fodder scam: Lalu will be convicted by special CBI court, January 3 will be sentenced


इंडिया न्यूज सेंटर,रांचीः बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले से जुड़े एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को दोषी करार दिया है। जगन्नाथ मिश्र समेत कुल 6 आरोपियों को बरी किया है। देवघर चारा घोटाला केस में कुल 22 आरोपियों में कोर्ट ने जगन्नाथ मिश्र समेत कुल 6 आरोपियों को बरी किया है। लालू समेत 16 अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। प्रमुख आरोपी व घोटाले के समय बिहार के सीएम रहे लालू प्रसाद यादव, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा, आर के राणा, तीन आईएएस अधिकारी फूलचंद सिंह, बेक जूलियस एवं महेश प्रसाद, कोषागार के अधिकारी एस के भट्टाचार्य, पशु चिकित्सक डा. के के प्रसाद और शेष अन्य चारा आपूर्तिकर्ताओं को दोषी ठहराया गया है। सभी को 3 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में दोषी करार दिया है। अवैध ढंग से धन निकालने के इस मामले में लालू प्रसाद यादव एवं अन्य के खिलाफ सीबीआई ने आपराधिक षड्यंत्र, गबन, फर्जीवाड़ा, साक्ष्य छिपाने, पद के दुरुपयोग आदि से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120बी, 409, 418, 420, 467, 468, 471, 477 ए, 201, 511 के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) (डी) एवं 13(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में लालू यादव और जगन्नाथ मिश्र समेत कुल 22 आरोपी हैं।

कौन-कौन हैं आरोपी?
इस केस में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा, बिहार के पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा और ध्रुव भगत, आर के राणा, तीन आईएएस अधिकारी फूलचंद सिंह, बेक जूलियस एवं महेश प्रसाद, कोषागार के अधिकारी एस के भट्टाचार्य, पशु चिकित्सक डा. के के प्रसाद और शेष अन्य चारा आपूर्तिकर्ता आरोपी थे। सभी 38 आरोपियों में से जहां 11 की मौत हो चुकी है। वहीं तीन सीबीआई के गवाह बन गये जबकि दो ने अपना गुनाह कुबूल कर लिया था। जिसके बाद उन्हें 2006-07 में ही सजा सुना दी गयी थी।

क्या है मामला
बता दें कि चारा घोटाले की शुरुआत साल 1990 से हुई थी, जब लालू बिहार के मुख्यमंत्री थे। बिहार के पशुपालन विभाग में फर्जी बिल देकर चारे के नाम पर रकम निकाली गई थी। फर्जीवाड़े में अधिकारी, ठेकेदार और नेता तक शामिल रहे। चारा के नाम पर सालों तक फर्जीवाड़ा होता रहा। चारा घोटाले में लालू यादव पर कुल छह केस दर्ज हैं।

लालू पर 90 लाख रुपये की अवैध निकासी का आरोप
लालू पर 90 लाख रुपये की अवैध निकासी का आरोप है। चारा घोटाले में कुल छह केस हैं। जिनमें से एक केस में 2013 में लालू यादव को पांच साल की सजा हो चुकी है, जिसके कारण वो चुनावी राजनीति से ही दूर हो गए। उस मामले में लालू यादव फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।

सभी मामलों की सुनवाई एक साथ करने की अपील की थी

लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाले से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई एक साथ करने की अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए हर केस का ट्रायल अलग-अलग चलाने का आदेश दिया था।

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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