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लालू को अलग-अलग मामले में 7-7 साल कैद 30-30 लाख रुपये का जुर्माना हुआ है
रांची: बिहार के दिग्गज नेता और राजद प्रमुख को चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में रांची की सीबीआई कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। दुमका कोषागार मामले में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने कुल 14 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट में मौजूद वकील ने बताया कि लालू प्रसाद यादव को दो अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई गई है। दोनों ही धाराओं के तहत उन पर 7-7 साल की सजा की गई है। इसके अलावा दोनों धाराओं के अंतर्गत 30-30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उनके मुताबिक एक सजा पूरी होने पर दूसरी सजा शुरू होगी। जबकि लालू प्रसाद यादव के वकील ने कहा कि फैसले की कॉपी मिलने के बाद ही साफ हो पाएगा कि यह सजा अलग हैं या एक साथ। लालू यादव समेत दोषी ठहराए गए सभी 19 लोगों की सजा पर तीन दिनों तक सुनवाई हुई। 21 से 23 मार्च तक सुनवाई के बाद शनिवार को सजा का ऐलान किया हया। इससे पहले आरजेडी चीफ को हाईकोर्ट से झटका लगा था। चाइबासा मामले में उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हुई थी।
गौरतलब हो कि लालू के वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि उनकी सजा को कम किया जाए। वकील ने कोर्ट से कहा था कि लालू की उम्र 70 साल हो चुकी है और वह कई बीमारियों से पीडित हैं। लेकिन कोर्ट ने लालू के वकील के अनुरोध को दरकिनार कर दिया। कोर्ट के अनुसार, अगर लालू जुर्माना नहीं देते हैं तो उन्हें एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।