Corona again spread legs in Punjab, C.M PUNJAB took a big decision to read the order
सिनेमा हाॅल की क्षमता 50 प्रतिशत और माॅल की 100 व्यक्तियों तक सीमित की
सूमह पंजाबियों को घरों में मेहमानों की संख्या 10 तक सीमित रखने के लिए कहा
अधिक प्रभावित 11 जिलों के शहरी इलाकों में रात का कर्फ्यू और अंतिम संस्कार /विवाह समारोहों को छोड़कर सामाजिक जमावड़ों पर पाबंदी लागू
अंतिम संस्कार /विवाह के अवसर पर भी 20 व्यक्ति ही उपस्थित हो सकेंगे
सभी जिलों में माईक्रो कंटेनमैंट रणनीति फिर से लागू
रोजाना की टेस्टिंग बढ़कर 35000 होगी
बढ़िया प्रदर्शन वाले अस्पतालों को कोविड बैड बहाल करने और चुनिन्दा सर्जरियां स्थगित करने के लिए कहा
इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढः पंजाब में कोरोना ने अपने पैर फिर से पसारने शुरु कर दिए है। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए पंजाब सरकार ने आज अहम फैसला लिया है। सरकार ने राज्य के सभी स्कूल व कॉलेज बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। पंजाब के स्कूल व कॉलेज 31 मार्च तक बंद रहेंगे।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने कोरोना से बुरी तरह प्रभावित राज्य के 9 जिलों में रात का कर्फ्यू 2 घंटे बढ़ाने के साथ आने वाले दिनों में कई और कड़े कदम उठाने और पाबंदियां लगाने की चेतावनी भी दी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। उन्होंने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लोगों से मास्क पहनने, साफ सफाई रखने तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसे सभी निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
सिनेमा हॉल में दर्शकों की क्षमता कम की गई
सभी सिनेमा हॉल में लोगों के बैठने की क्षमता 50 प्रतिशत कर दी गई है। मॉल में भी अधिकतम 1 बार में 100 लोग ही एकत्र हो सकेंगे। 11 जिलों में जहां पर कोरोना का प्रकोप सबसे ज्यादा है, में सोशल गैदरिंग तय कर दी गई है। लुधियाना, जालंधर, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, होशियापुर, कपूरथला, नवांशहर, फतेहगढ़ साहिब, रोपड़ व मोगा में सरकारी दफ्तरों में भी पब्लिक डीलिंग को सीमित करने को कहा है।
अंतिम संस्कार या भोग और विवाह समारोह इत्यादि में अब 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। सभी जिलों में माइक्रो कंटैनमेंट पॉलिसी दोबारा लागू कर दी गई है। सभी अस्पतालों में कोविड बैड मुहैया करवाने के लिए कहा गया है। प्रतिदिन करोना टैस्ट के कम-से-कम 35000 टैस्ट करने को कहा गया है। मास्क न पहनने वालों का कोरोना टैस्ट होगा। उन्होंने लोगों को कम-से-कम अगले दो हफ्तों तक सामाजिक गतिविधि अपने घरों तक सीमित रखने की अपील की जिससे कोविड के फैलाव की लड़ी को तोड़ा जा सके। उन्होंने यह भी अपील की कि घरों में 10 से अधिक मेहमान नहीं आने दिए जाएं।
राज्य के अधिक प्रभावित 11 जिलों में अंतिम संस्कार /विवाह-शादियों को छोड़कर अन्य सभी सामाजिक जमावड़ों और सम्बन्धित समागमों पर मुकम्मल रोक लगाने के हुक्म दिए हैं। अंतिम संस्कार /विवाह -शादियों में सिर्फ 20 व्यक्तियों को शामिल होने की इजाजत होगी। मुख्यमंत्री ने हुक्म दिए कि इन जिलों, जिनमें रात 9 बजे से प्रातःकाल 5 बजे तक रात का कर्फ्यू रहेगा, रविवार को सिनेमा, मल्टीप्लैक्स, रैस्टोरैंट, माॅल आदि भी बंद रहेंगे जबकि रात के कर्फ्यू के चलते होम डिलिवरी की आज्ञा होगी। मुख्यमंत्री ने इन जिलों के सिविल और पुलिस के सर्वोच्च अधिकारियों को हुक्म दिए कि औद्योगिक और जरूरी सेवाएं जारी रखने की इजाजत होगी परन्तु इनको छोड़कर बाकी सभी बन्दिशों का पालन सख्ती के साथ लागू किया जाए। कोविड के साथ जान गंवाने वालों की याद में अगले हफ्ते से राज्य भर में हर शनिवार को प्रातःकाल 11 बजे से 12 बजे तक एक घंटे के लिए मौन (साईलंस) रखा जायेगा और इस समय के दौरान कोई वाहन भी नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को इस प्रयास में मार्केट कमेटियों, सरपंचों आदि समेत आम लोगों को जोड़ने के लिए कहा, हालंाकि इसमें सम्मिलन करना उनकी अपनी इच्छा होगी।