ACCUSED IN ASSAULT ON MINING OFFICER ARRESTED IN FEROZEPUR
इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़: फिऱोज़पुर के माइनिंग अफ़सर विपिन कुमार कम्बोज के बयान पर 04.03.2021 को आई.पी.सी. की धारा 186 (सरकारी कर्मचारी के काम में रुकावट डालने), 353 (सरकारी कर्मचारी को अपनी जि़म्मेदारी निभाने से रोकने के लिए हमला या आपराधिक कार्यवाही), 427 (शरारत), 148 (घातक हथियार से दंगे), 149 (गैर-कानूनी जलसा), 379 (चोरी) और माईनज़ एंड मिनर्लज़ (डिवैल्पमैंट एंड रैगूलेशन) एक्ट की धारा 21(3) के अंतर्गत पुलिस थाना घल्ल $खुर्द जि़ला फिऱोज़पुर में एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी।
04.03.2021 की रात को माइनिंग अफ़सर, फिऱोज़पुर विपिन कुमार कम्बोज़ ने गुप्त सूचना के आधार पर गाँव गिल मुदकी में गैर-कानूनी माइनिंग साइट पर छापा मारा। जब माइनिंग अधिकारी अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुँचे, उन्होंने देखा कि सडक़ को एक ट्रैक्टर जिसका नंबर पीबी 05 एच 4158 है, और ग़ैर-कानूनी खनन करके रेत से भरी ट्रॉली से बंद किया हुआ था। जब माइनिंग अफ़सर ने गैर-कानूनी खनन करके रेत से भरे ट्रैक्टर/ट्रॉली के बारे में पूछा तो सुखचैन सिंह उर्फ चैना समेत कुछ अनजान व्यक्तियों ने उन पर हमला कर दिया और माइनिंग अधिकारी की गाड़ी को नु$कसान पहुँचाया।
एन्फोर्समैंट डायरैक्टर माइनिंग, पंजाब, आर.ऐन. ढोके के निर्देशों पर फिऱोज़पुर पुलिस 13.04.2021 को मुख्य दोषी सुखचैन सिंह उर्फ चैना को गिरफ़्तार करने में सफल रही। ईडी माइनिंग ने एस.एस.पी. फिऱोज़पुर को इस केस के बाकी मुलजि़मों को गिरफ़्तार करने और पहल के आधार पर अदालत में चालान पेश करने की हिदायत की है।