` शपथ लेते ही नवजोत सिद्धू के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका
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शपथ लेते ही नवजोत सिद्धू के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

Petition in the High Court against Navjot Sidhu share via Whatsapp

मेडम सिद्धू के बयान को बनाया गया याचिका का आधार


इंडिया न्यूज सेंटर, चंडीगढ़ः पंजाब की नई सरकार में अहम पद की शपथ लेने से पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू को मुसीबतों ने घेरना शुरू कर दिया है। उनके खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। कांग्रेस के टिकट पर अमृतसर ईस्ट से विधानसभा चुनाव जीतने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को सूबे की नई सरकार में कोई पद देने से पहले कपिल शर्मा शो छोड़ने की मांग की गई है। यह मांग पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट एससी अरोड़ा ने पंजाब के मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में किया है। सरकार में नवजोत सिंह सिद्धू की भूमिका को लेकर अभी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। सरकार में उन्हें उपमुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री का पद दिए जाने को लेकर संशय बरकरार है। इसी बीच एडवोकेट अरोड़ा ने मुख्य सचिव के मार्फत कैप्टन अमरिंदर सिंह को पत्र भेजकर सिद्धू पर नई चर्चा छेड़ दी है। पत्र में मांग की गई है कि नवजोत सिंह को तब तक किसी पद पर शपथ न दिलाई जाए, जब तक कि वे कपिल शर्मा शो से खुद को अलग नहीं कर लेते। एडवोकेट अरोड़ा ने अपने पत्र में मंत्रियों के लिए तय संवैधानिक नियमों व शर्तों का हवाला भी दिया है।एडवोकेट अरोड़ा ने कहा है कि वे पंजाब के नए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस बात की जानकारी दें कि नवजोत सिंह सिद्धू को कपिल शर्मा शो का हिस्सा रहते सरकार में कोई ओहदा मंत्री न दिया जाए, क्योंकि संवैधानिक तौर पर भी ऐसा करना सही नहीं होगा। पत्र में कहा गया है कि सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने हाल ही में एक बयान में कहा कि नवजोत सिद्धू मंत्री बनने के बाद भी कपिल शर्मा शो का हिस्सा बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शनिवार को टीवी चैनल सोनी पर प्रसारित होने वाले इस शो की शूटिंग के लिए लगभग छह घंटे का समय देना जरूरी है। ऐसे में सरकार में जिम्मेदार पद हासिल करने के बाद उनका इस तरह के कार्यों में समय देना गलत होगा, क्योंकि मंत्री पद पर उनका कार्य पूर्णकालिक है। अरोड़ा का कहना है कि यदि सिद्धू मंत्री या उपमुख्यमंत्री बनते हैं और अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए किसी कामेडी शो में काम करते हैं, तो उनका यह कार्य एक मंत्री के संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ होगा। निम्न स्तर पर किसी कर्मचारी को भी सरकारी सेवा में रहते किसी बिजनेस या पार्ट टाइम जॉब में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं है। यही नियम लोकतांत्रिक व संवैधानिक पदों पर भी लागू होनी चाहिए।

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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