` हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के पेरोल पर लगाई रोक, नहीं कर पाएंगे प्रचार

हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के पेरोल पर लगाई रोक, नहीं कर पाएंगे प्रचार

High court stays on the payroll of strongman Mukhtar Ansari, can not preach share via Whatsapp

इंडिया न्यूज सेंटर, लखनऊ। मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका देते हुए दिल्‍ली हाइकोर्ट ने निचली अदालत से उसे मिली पेरोल पर रोक लगा दी। अब बसपा नेता मुख्तार अंसारी आगामी चरणों में अपनी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे। बता दें कि चुनाव आयोग ने इस संबंध में दिल्‍ली हाइकोर्ट से मुख्तार अंसारी की पेरोल पर रोक लगाने की मांग की थी जो निचली अदालत की ओर से उन्हें चुनाव प्रचार के लिए दी गई थी। जिस पर सुनवाई के बाद हाइकोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था। मामले में अंसारी की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिग्‍गज वकील कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद पैरवी कर रहे थे। बता दें कि हाल ही में अपनी पार्टी कौमी एकता दल का मायावती की बसपा में विलय करने वाले मुख्तार अंसारी मऊ जिले की की मोहम्मदाबाद सीट से चुनाव मैदान में हैं। वह उनकी परंपरागत सीट है। यहां से वह बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिसके चलते वह लंबे समय से जेल में बंद थे। मुख्तार पर कुल 13 आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इन मुकदमे में हत्या, मारपीट, हत्या के प्रयास सहित गैंगस्टर आदि के विभिन्न जनपदों के मुकदमे शामिल हैं।

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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