` गैंगस्टर एक्ट: मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी भी दोषी करार, 4 साल की सजा, संसद सदस्यता जाना भी तय

गैंगस्टर एक्ट: मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी भी दोषी करार, 4 साल की सजा, संसद सदस्यता जाना भी तय

Gangster Act Afzal Ansari also convicted after Mukhtar, sentenced to 4 years, Parliament membership also ended share via Whatsapp

Gangster Act Afzal Ansari also convicted after Mukhtar, sentenced to 4 years, Parliament membership also ended


यूपी न्यूज डेस्कः गैंगस्टर एक्ट के मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए अदालत  ने मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजाल अंसारी को भी दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई है। यूपी के बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। 

माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला आ गया। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही कोर्ट ने सांसद अफजाल अंसारी को भी दोषी करार किया है। कोर्ट ने अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई है साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। अफजाल अंसारी को सजा का ऐलान होते ही कस्टडी में लिया गया है, दो साल से ज्यादा की सजा होने के कारण अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता भी खत्म हो गई। 

बता दें कि शनिवार सुबह से ही गाजीपुर के एसपी कार्यालय के बाहर न्यायालय जाने वाले मार्ग को बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया गया था। पीएसी और पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। वहीं, न्यायालय में फैसला आने को लेकर गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी सुबह 10.45 बजे कोर्ट में पहुंच गए थे। मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। 

क्या है मामला ?

एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे इस मामले में बीते 15 अप्रैल को फैसला आना था। न्यायाधीश के अवकाश में होने के चलते फैसला नहीं आ पाया था। ऐसे फैसले के लिए 29 अप्रैल को तारीख नियत की गई थी। वर्ष 2007 के इस मामले में बीते एक अप्रैल को बहस और सुनवाई पूरी कर ली गयी थी और 15 अप्रैल को फैसला होना था। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे इस केस में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड केस गैंग चार्ट में शामिल है। जबकि नन्दकिशोर रूंगटा के अपहरण और हत्या का केस भी गैंग चार्ट में शामिल है।

29 नवंबर 2005 को गाजीपुर के भांवरकोल थाना अंतर्गत सियाड़ी गांव में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय सहित सात लोगों पर एके-47 जैसे अत्याधुनिक असलहों से लगभग 400 राउंड से ज्यादा फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी। सातों लोगों का शव पोस्टमार्टम के लिए बीएचयू लाया जाने लगा तो भाजपा विधायक के समर्थक उग्र हो गए थे और जगह-जगह तोड़फोड़ व हिंसा की गई थी। 

 

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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