No tree should be cut in Mumbai's Aarey Colony without our permission: Supreme Court
नेशनल न्यूज डेस्कः मुंबई नगर निगम के वृक्ष प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह अदालत की अनुमति के बिना आरे कॉलोनी क्षेत्र में पेड़ों की कटाई की अनुमति न दे। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। कोर्ट पांच मार्च को मेट्रो कार शेड के निर्माण के लिए आरे जंगल में पेड़ों की कटाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कोर्ट को सूचित किया कि क्षेत्र में और पेड़ों की कटाई का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। नवंबर, 2022 में कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के आरे क्षेत्र में मेट्रो कार शेड की अनुमति देने का फैसला अस्वीकार कर दिया था। एमएमआरसीएल को पेड़ों की कटाई की अनुमति मांगने वाले आवेदनों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी।
अप्रैल, 2023 में कोर्ट ने 84 पेड़ों की अनुमति देने के बावजूद 177 पेड़ों को काटने की मांग करने के लिए एमएमआरसीएल पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।