RBI action, New India co-operative bank closed, Private bank closed news
न्यूज डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI देश के किसी भी बैंक पर नियमों का पालन न करने पर जुर्माना या बैंक पर प्रतिबंध लगा सकता है. अब RBI ने देश के प्राइवेट सेक्टर के मुंबई बेस्ड न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक (New India Co-operative Bank) पर प्रतिबंध लगा दिया है. RBI द्वारा न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर लगाए गए इस प्रतिबंध से ग्राहक अब इस बैंक में अपना कोई भी काम नहीं कर पाएंगे.
ग्राहक नहीं निकाल पाएंगे अपने पैसे
13 फरवरी 2025 को RBI ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के कामकाजों पर कई बैन लगा दिए हैं. RBI द्वारा ये बैन भारी अनियमितताओं के चलते लगाया गया है. ऐसे में इस बैन से न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहक बैंक में न तो कोई डिपॉजिट कर पाएंगे और न तो अपने पैसों को निकाल पाएंगे. बैंक पर लगे इस बैन से बैंक के ग्राहकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा.
न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के कामकाजों पर प्रतिबंध लगाते हुए RBI ने कहा कि बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए निर्देश दिया गया है कि वह जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खातों या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे. हालांकि, बैंक के कर्मचारियों का वेतन, किराया और बिजली के बिल जैसी कुछ आवश्यक चीजों पर खर्च करने की इजाजत बैंक को दी गई है.
बैंक की लोन सेवाएं भी बंद
RBI ने बताया कि बैंक बिना उसके अनुमति के बिना न को कोई लोन या एडवांस रकम देगा, न ही उसका रिन्यूअल करेगा. साथ में किसी भी बैंक को निवेश की इजाजत भी नहीं होगी. इसके अलावा RBI ने बताया कि पात्रता रखने वाले डिपॉजिटर्स डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से 5 लाख रुपये तक डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट पाने के हकदार होंगे.