RBI issued new guidelines for withdrawal in New India cooperative bank Mumbai
बिजनेस डेस्क: बीते दिनों न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के निदेशक मंडल को 12 महीने के लिए भंग कर दिया गया। आरबीआई ने मुंबई स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पैसे निकालने, जमा करने, लोन देने और किसी प्रकार के लिए लेनदेन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अधिकांश ब्रांच मुंबई और ठाणे में हैं। तीन लाख से अधिक ग्राहकों वाले इस बैंक से जुड़ी परेशानी में तात्कालिक राहत मिलने के संकेत हैं। आरबीआई ने ग्राहकों को पैसे निकालने की सशर्त अनुमति दी है।
एक बार में अधिकतम कितने पैसे निकाल सकेंगे ग्राहक
दरअसल, सोमवार को मुंबई के न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के खाताधारकों के लिए एक अच्छी खबर सामाने आई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्रशासक के साथ बातचीत करके बैंक की तरलता स्थिति की समीक्षा करने के बाद 27 फरवरी, 2025 से प्रति जमाकर्ता 25,000 रुपये (केवल पच्चीस हजार रुपये) तक की जमा निकासी की अनुमति देने का निर्णय लिया है। उपरोक्त छूट के साथ कुल जमाकर्ताओं में से 50 प्रतिशत से अधिक अपनी पूरी शेष राशि निकाल सकेंगे और शेष जमाकर्ता अपने जमा खातों से 25,000 रुपये तक निकाल सकेंगे।
प्रशासक के सलाहकारों की समिति का पुनर्गठन
जमाकर्ता इस निकासी के लिए बैंक की शाखा के साथ-साथ एटीएम चैनल का भी उपयोग कर सकते हैं, हालांकि, निकाली जा सकने वाली कुल राशि प्रति जमाकर्ता 25,000 रुपये या उनके खाते में उपलब्ध शेष राशि जो भी कम हो, होगी। समीक्षा के आधार पर रिजर्व बैंक ने 25 फरवरी, 2025 से प्रशासक के सलाहकारों की समिति (सीओए) का भी पुनर्गठन किया है।