Inspection in Shaan E-punjab Train, Unauthorized vendor selling water, Railway action on Unauthorized vendors
इंडिया न्यूज सेंटर, जालंधर: रेलवे बोर्ड ने अनधिकृत पैकेज्ड पेयजल की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए एक महीने के लिए विशेष व्यापक निरीक्षण अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसी कड़ी में आज वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक परमदीप सिंह सैनी द्वारा गाड़ी संख्या 12497 ( शान-ए-पंजाब एक्सप्रेस) में “रेल नीर बेचा जा रहा है या नहीं” इस सम्बन्ध में औचक निरिक्षण किया।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने ट्रेन के आरक्षित एवं अनारक्षित कोचों में निरीक्षण किया I निरिक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि कई रेल यात्रियों के पास अनएप्रूव्ड ब्रांड की पानी की बोतलें थी, जो उन्होंने ट्रेन खुलने के बाद ट्रेन के विक्रेताओं से खरीदा था। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने शान-ए-पंजाब एक्सप्रेस के सभी आरक्षित एवं अनारक्षित कोचों के रेल यात्रियों से वार्तालाप करने पर 7-8 रेलयात्रियों ने बताया कि ट्रेन के पैंट्रीकार के अधिकृत विक्रेता ने अनएप्रूव्ड ब्रांड की पानी की बोतलें बेची थी।
IRCTC के नियमों के तहत साइड पैंट्रीकार लाइसेंसी के विरुद्ध आईआरसीटीसी द्वारा विभागीय कार्यवाही हेतु आईआरसीटीसी के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।
जाँच के दौरान वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक के साथ वाणिज्य निरिक्षक अमृतसर बलविंदर सिंह और जीआरपी स्टाफ के साथ-साथ 5 टिकट चेकिंग स्टाफ भी मौजूद थे। जाँच के दौरान ट्रेन में 3 अनाधिकृत विक्रेता पकड़े गए। अनाधिकृत विक्रेताओं के विरुद्ध आगामी दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु रेलवे अधिनियम की धारा 144 के तहत आरपीएफ को सुपुर्द कर दिया गया। यदि कोई अनाधिकृत विक्रेता किसी ट्रेन में या रेल के किसी भाग में कोई सामान बिक्री करता है तो उसे रेलवे अधिनियम की धारा 144 के तहत 2000 रुपया जुर्माना या एक साल की कैद अथवा दोनों सजा का प्रावधान है। उन्होंने रेलयात्रियों से अपील किया कि वे रेलयात्रा के दौरान अनाधिकृत वेंडरों से कुछ भी नहीं खरीदें।
विशेष टिकट चेकिंग अभियान के अंतर्गत उन्होंने टिकट चेकिंग स्टाफ के साथ ट्रेन के आरक्षित एवं अनारक्षित कोचों में गहन टिकट जाँच की। बिना टिकट और अनियमित यात्रा करते हुए 88 रेलयात्रियों से 55 हजार रूपये से अधिक जुर्माना वसूला गया।