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सावधान....! पंजाब में 10 से 15 मार्च तक इन vehicles पर लग गई पाबंदी....

सावधान....! पंजाब में 10 से 15 मार्च तक इन vehicles पर लग गई पाबंदी....

No entry of these vehicles in kiratpur, Hola Mohalla 2025 rules and regulations share via Whatsapp

No entry of these vehicles in kiratpur, Hola Mohalla 2025 rules and regulations 

न्यूज डेस्क, कीरतपुर: पंजाब वासियों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल, 10 मार्च से 15 मार्च तक श्री कीरतपुर साहिब और श्री आनंदपुर साहिब में होला-मोहल्ला मनाया जा रहा है। किसी भी अप्रिय घटना से श्रद्धालुओं को बचान के लिए सरकार द्वारा ट्रैक्टरों और ट्रकों पर स्पीकरों के इस्तेमाल पर पूरी तरह पांबदी लगाई गई है।

राज्य के सभी जिलों के पुलिस प्रशासन को पहले ही सूचित कर दिया गया है कि व अपने-अपने जिलों/यूनिटों के तहत आने वाले पुलिस थानों के प्रमुख अधिकारियों और ट्रैफिक इंचार्जों के मध्यम से ट्रक यूनियनों के प्रतिनिधियों और पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी डबल डैकर ट्रक/वाहन, ट्रैक्टर-ट्राली पर लगे बड़े स्पीकर, मोटरसाइकिलों पर प्रैशन हॉर्न और बिना साइलैंसर वाले मोटरसाइकिल चालक होला-मोहल्ला के दौरान श्री आनंदपुर साहिब न आ सकें। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियमों और कानून का उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी और मौके पर ही वाहनों से ध्वनि प्रदूषण करने वाले स्पीकरों को हटाकर आगे भेजा जाएगा। एस.एस.पी. गुलनीत खुराना ने कहा कि होला-मोहल्ला मेले के दौरान देश और विदेश में आने वाली संगत को स्पीकरों की आवाज से होने वाली परेशानी को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है।

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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