Big action on Immigration firms in Jalandhar, licence cancelled
इंडिया न्यूज सेंटर, जालंधर: जिले में अनाधिकृत इमिग्रेशन फर्मों पर बड़ी कार्रवाई नजर आई है। जालंधर प्रशासन ने जिले में 50 फर्जी ट्रैवल एजेंटों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इस संबंधी जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि इन फर्मों ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के बावजूद अपने लाइसेंस को रिन्यू नहीं करवाया है। फर्मों द्वारा नोटिस का जवाब नहीं देने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस रद्द कर दिए है।
डीसी अग्रवाल ने लोगों को कानूनी नियमों की पालना न करने वाली इमिग्रेशन फर्मों से बचाने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने लोगों से केवल उन्हीं रजिस्टर्ड इमिग्रेशन फर्मों से संपर्क करने का आग्रह किया, जिन्होंने प्रशासन से उचित लाइसेंस प्राप्त किया है। उन्होंने आगे कहा कि जालंधर प्रशासन जिले में चल रही ग्रुप इमिग्रेशन फर्मों पर लगातार नजर रखता है और बिना वैध लाइसेंस के कारोबार चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसका उद्देश्य इमिग्रेशन फर्मों क्षेत्र में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाना और यह सुनिश्चित करना है कि निवासियों को निष्पक्ष और पारदर्शी सेवाएं मिलें।
उल्लेखनीय है कि प्रशासन ने फर्मों की अनियमितताओं के कारण कुछ अन्य लाइसेंसों को भी समीक्षाधीन रखा है। डीसी ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आने वाले दिनों में ये लाइसेंस रद्द भी किए जा सकते हैं। डीसी अग्रवाल ने विदेश जाने के इच्छुक उम्मीदवारों से हमेशा कानूनी इमीग्रेशन मार्ग चुनने का आग्रह किया। केवल पंजीकृत इमीग्रेशन फर्मों सलाहकारों से संपर्क करने की सलाह दी जिनकी सूची www.jalandhar.nic.in और www.emigrate.gov.in वेबसाइटों पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए लोग अप्रवासी महानिरीक्षक हेल्पलाइन 95306-41790 पर संपर्क कर सकते है या poechd@mea.gov.in पर ईमेल कर सकते है। उक्त वेबसाइट आप्रवासन अधिनियम 1983 के तहत आप्रवासन नियमों के बारे में विवरण प्रदान करती है और आप्रवासन से संबंधित शिकायतें दर्ज करने की सुविधा भी प्रदान करती है।
उन्होंने यह भी बताया कि जिला रोजगार और कारोबार ब्यूरो, जालंधर ने विदेश में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया है। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक उम्मीदवार http://pdot.mea.gov.in पर जा सकते है। रजिस्ट्रेशन के लिए ब्यूरो की हेल्पलाइन 90569-20100 पर संपर्क किया जा सकता है या किसी भी कार्य दिवस पर जिला प्रशासकीय परिसर स्थित ब्यूरो दफ्तर में संपर्क किया जा सकता है।