Moga sex scandal case, the Special CBI Court today sentenced four former police officials to five years of imprisonment
न्यूज डेस्क, मोगा: बहुचर्चित मोगा सेक्स स्कैंडल मामले में मोहाली स्थित सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने 4 पुलिस अधिकारियों को सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार जालंधर के रहने वाले पूर्व एस.एस.पी. दविंदर सिंह गरचा, पूर्व एस.पी. मुख्यालय मोगा परमदीप सिंह संधू, पूर्व एस.एच.ओ. थाना सिटी मोगा रमन कुमार और थाना मोगा के इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह अदालत द्वारा 5-5 साल की सजा के साथ 2-2 लाख जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि 18 साल पुराने बहुचर्चित मोगा सेक्स स्कैंडल मामले में ये कार्रवाई है। आपको बता दें कि 29 मार्च को आरोपियों को दोषी करार दिया गया था इसके बाद आज उन्हें सजा सुनाई गई है।
गौरतलब है कि उक्त मामला 2007 में अकाली-भाजपा सरकार के दौरान सामने आया था। मोगा के थाना मोगा के जगराओं के एक गांव की लड़की की शिकायत पर गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद पीड़िता के बयान दर्ज किए गए थे। इसमें लड़की ने करीब 50 अज्ञात लोगों पर बलात्कार का आरोप लगाया था। आरोप था कि इस मामले की जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उन्होंने इस मामले में कई व्यापारियों और राजनीतिक नेताओं के नाम भी शामिल करने शुरू कर दिए। इस बीच एक नेता ने पुलिस द्वारा पैसे मांगने का ऑडियो रिकॉर्ड कर ली थी। इसके बाद यह मामला सुर्खियों में आया था।