Jalandhar Deputy commissioner give new orders in Jalandhar, New orders related India Pak war
न्यूज डेस्क, चंडीगढ़: भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव के मद्देनजर नए आदेश जारी हो गए हैं। पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए शहर में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के मद्देनजर सावर्जनिक आपात स्थित को छोड़कर, साइलेंस जोन में हॉर्न बचाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किए हैं कि, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हार्न बजाने पर पाबंदी है। इसी के साथ ही जालंधर सीमाओ पर आवाज की मात्रा को क्षेत्र के लिए निर्धारित मात्रा के अनुसार रखने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि रात 10 बजे से सुबह 6 तक मैरिज पैलेसों एवं होटलों में ढोल, डीजे, एम्पलीफायर आदि बजाने पर सख्त पाबंदी है। वहीं प्राइवेट साउंड सिस्टम का शोर स्तर निजी सीमा क्षेत्र के लिए निर्धारित शोर मानको के 5 डी.बी (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए। उक्त आदेश 5 जुलाई तक लागू रहेंगे।
आदेशों में यह भी कहा गया है कि म्यूजिक सिस्टम वाले वाहनों के मामले में यह सुनिश्चित किया जाए कि आवाज किसी भी समय वाहन के बाहर सुनाई न दे। यदि इन आदेशों का उल्लंघन पाया गया तो साउंड सिस्टम को जब्त कर लिया जाएगा।