` CHANDIGARH UNIVERSITY CASE: पंजाब पुलिस ने अरुणाचल प्रदेश से सेना के 1 जवान को गिरफ्तार किया...

CHANDIGARH UNIVERSITY CASE: पंजाब पुलिस ने अरुणाचल प्रदेश से सेना के 1 जवान को गिरफ्तार किया...

CHANDIGARH UNIVERSITY CASE: PUNJAB POLICE ARRESTS ARMY PERSONNEL FROM ARUNACHAL PRADESH share via Whatsapp

CHANDIGARH UNIVERSITY CASE: PUNJAB POLICE ARRESTS ARMY PERSONNEL FROM ARUNACHAL PRADESH


इस मामले की त्वरित जांच के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर तीन सदस्यीय सर्व-महिला सिट गठित होने के बाद जल्द ही विकास हुआ

चंडीगढ़ विश्वविद्यालय मामले में यह चौथी गिरफ्तारी है, डीजीपी पंजाब ने दी जानकारी

डीजीपी गौरव यादव ने कहा, इस मामले की तह तक जाएंगे, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा

न्यूज डेस्क, चंडीगढ़: चंडीगढ़ विश्वविद्यालय मामले में चौथी गिरफ्तारी करते हुए पंजाब पुलिस ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में तैनात एक सैन्यकर्मी को गिरफ्तार किया, पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने यहां बताया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान संजीव सिंह के रूप में हुई है, जिस पर आरोपी छात्रा को ब्लैकमेल करने का शक है.

यह घटनाक्रम पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा मामले की उच्च-स्तरीय जांच के आदेश देने के कुछ दिनों बाद आया है, जिसके लिए एडीजीपी सामुदायिक मामलों के विभाग और महिला मामलों के विभाग गुरप्रीत कौर देव की निगरानी में तीन सदस्यीय सभी महिला विशेष जांच दल (एसआईटी) को नियुक्त किया गया था।  डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि फॉरेंसिक और डिजिटल सबूतों के आधार पर एसएएस नगर से पुलिस टीम को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अरुणाचल प्रदेश भेजा गया था.

उन्होंने कहा कि आरोपी सेना के कर्मियों को अरुणाचल प्रदेश में सेला पास से अरुणाचल प्रदेश पुलिस, असम पुलिस और सेना के अधिकारियों के सहयोग से गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि एसएएस नगर पुलिस ने आरोपी को एसएएस नगर में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) बोमडिला की अदालत से दो दिन की ट्रांजिट रिमांड भी प्राप्त की है।

एसएएस नगर पुलिस पहले ही हिमाचल प्रदेश से छात्रा और दो अन्य लोगों सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और उनके कब्जे से कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। गौरतलब है कि एसपी काउंटर इंटेलिजेंस लुधियाना रुपिंदर कौर भट्टी के नेतृत्व में एसआईटी, डीएसपी खरड़ -1 रूपिंदर कौर और डीएसपी एजीटीएफ दीपिका सिंह सहित दो सदस्यों के साथ मामले में तेजी से जांच कर रही है। डीजीपी पंजाब ने कहा, "इस मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और न्याय मिलेगा।"

इस बीच, सदर खरार पुलिस स्टेशन, एसएएस नगर में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 सी और आईटी अधिनियम की धारा 66 ई के तहत प्राथमिकी संख्या 194 दिनांक 18.09.2022 दर्ज की गई थी।

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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