Civil Service Examination, UPSC new order regarding results of 2019
सिविल सेवा परीक्षा, 2019 के परिणाम पर यूपीएससी का स्पष्टीकरण
एजुकेशन न्यूज़ डेस्क: संघ लोक सेवा आयोग के संज्ञान में आया है कि सरकार द्वारा सिविल सेवा परीक्षा, 2019 के लिए निकाली गई रिक्तियों को लेकर अनुशंसित उम्मीदवारों की कम संख्या के बारे में कुछ भ्रामक जानकारी प्रसारित हो रही है। आयोग सिविल सेवा परीक्षा के तहत सेवाओं/पद पर भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित परीक्षा के नियमों का सख्ती से पालन करता है। स्पष्ट किया जाता है कि सिविल सेवा परीक्षा 20119 के लिए 927 रिक्तियों के विपरीत आयोग ने पहली बार में 829 उम्मीदवारों का परिणाम जारी किया है और सिविल सेवा परीक्षा नियम, 2019 के तहत नियम-16(4) और (5) के अनुसार एक रिजर्व सूची भी बनाए रखी है।
यह दशकों से एक मानक नियम है, यदि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सामान्य मानकों पर चुने जाते हैं, और वे अपनी आरक्षित स्थिति के आधार पर सेवाओं और कैडर का चयन करना चाहते हैं यदि यह उनके लिए फायदेमंद है, तो रिक्तियों को रिजर्व सूची से भरा जाता है। रिज़र्व लिस्ट में सामान्य श्रेणी से ऊपर होने वाले रिज़र्व श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के कारण होने वाली कमी को पूरा करने के लिए रिज़र्व श्रेणियों के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या रखी जाती है। यूपीएससी को सिविल सेवा परीक्षा नियम, 2019 के नियम 16 (5) के अनुसार वरीयता सूची की प्रक्रिया समाप्त होने तक आरक्षित रखना अनिवार्य है।