Punjab government releases new guidelines regarding mini lockdown in Punjab, read here
इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़ः पंजाब की कैप्टन सरकार ने बढ़ते कोविड़-19 के केसों को देखते हुए राज्य में सख्ती बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं। जिसके तहत राज्य में अगले 13 दिनों के लिए मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके तहत सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। यानि 15 मई तक पंजाब में पूरी सख्ती रहेगी। इस दौरान पुलिस को मुस्तैद रहने के निर्देश जारी किए गए है।
पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कैमिस्ट शॉप, दूध, ब्रैड, सब्जी, फल, डेयरी प्रोडक्ट, अंडे, मोबाइल रिपेयर, लैबोरेट्री, नर्सिंग होम को खोलने की छूट दी गई है। इसके अलावा राज्य में सड़क, रेल, या हवाई मार्ग से लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। सिर्फ उन लोगों को ही राज्य में एंट्री मिलेगी जिनके पास 72 घंटे पुरानी कोरोना नैगेटिव रिपोर्ट या 2 हफ्ते पुराना वैक्सिनेशन का सर्टीफिकेट होगा।
सभी चोपहिया वाहनों में केवल 2 लोग ही बैठ पाएंगे। इसमें पैशेंट्स को राहत होगी। स्कूटर या दोपहिया वाहन पर भी एक ही व्यक्ति बैठ पाएगा। परिवार के सदस्य को छोड़कर पिछली सीट पर किसी को भी बिठाना रोक दिया गया है।
राज्य में एक स्थान पर 10 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो पाएंगे। विवाह-शादी तथा संस्कार आदि में भी यही आदेश लागू रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल शाम को 6 बजे बंद हो जाया करेगे। नाइट कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर वाहनों के निकलने पर भी रोक लगा दी गई है। सिर्फ मैडीकल या कर्फ्यू पास धारक ही सड़कों पर निकल सकेंगे।