` अनलॉक 4ः पंजाब में शनिवार को दिन में कोई कफ्र्यू नहीं, पंजाब सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी, रविवार को रहेगा कृफ्यू

अनलॉक 4ः पंजाब में शनिवार को दिन में कोई कफ्र्यू नहीं, पंजाब सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी, रविवार को रहेगा कृफ्यू

UNLOCK 4 : NO CURFEW ON SATURDAYS IN PUNJAB, GOVERNMENT ISSUES GUIDELINES TO BE IMPLEMENTED FROM 09.09.2020 TO 30.09.2020 share via Whatsapp

UNLOCK 4 : NO CURFEW ON SATURDAYS IN PUNJAB, GOVERNMENT ISSUES GUIDELINES TO BE IMPLEMENTED FROM 09.09.2020 TO 30.09.2020

•          CURFEW TO REMAIN IMPOSED ONLY ON SUNDAYS IN ALL 167 MUNICIPAL TOWNS


09.09.2020 से 30.09.2020 तक रहेंगे लागू

सभी 167 म्युंसिपल शहरों में सिर्फ रविवार को रहेगा कफ्र्यू

शहरों की म्युंसिपल हदों के अंदर रात 9:30 बजे से प्रात:काल 5 बजे तक सभी ग़ैर-ज़रूरी कामों के लिए यातायात पर रहेगी पाबंदी

इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़ :
कोविड -19 महामारी के दौरान शहरी क्षेत्रों में और ज्यादा राहत देने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने पंजाब के मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों पर ऐलान किया है।  30 सितंबर 2020 तक राज्य के सभी 167 म्युंसिपल कस्बों में सिर्फ रविवार वाले दिन ही पूरा कफ्र्यू रहेगा और शनिवार को दिन में कोई कफ्र्यू नहीं होगा।

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये आज यहाँ पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कोविड -19 स्थिति का जायज़ा लिया है। और शनिवार को दिन के कफ्र्यू में ढील के अलावा शहरी क्षेत्रों में कुछ अन्य पाबंदियों में ढील देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हफ़्ते के दौरान पंजाब के सभी शहरों की म्युंसिपल हदों के अंदर रात 9:30 बजे से प्रात:काल 5 बजे तक सभी ग़ैर-ज़रूरी कामों के लिए व्यक्तियों के यातायात पर पाबंदी रहेगी।

हालाँकि, ज़रूरी गतिविधियों और सेवाओं जैसे कि राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर व्यक्तियों और वस्तुओं के यातायात, अंतर-राज्ज़ीय और राज्य के अंदर व्यक्तियों के यातायात, माल उतारने और बसें, रेल गाड़ीयों और हवाई जहाजों में से उतरने के बाद हिदायतों के मुताबिक व्यक्तियों को अपनी मंजिल पर जाने की आज्ञा होगी।

उन्होंने आगे बताया कि स्वास्थ्य, कृषि और सम्बन्धित गतिविधियों, डेयरी और मछली पालन की गतिविधियों, बैंकों, एटीऐमज़, स्टॉक मार्किटों, बीमा कंपनियों, ऑन-लाईन टीचिंग, सार्वजनिक सहूलतें, सार्वजनिक परिवहन, मल्टीपल -शिफ्टों में उद्योग, निर्माण उद्योग, निजी और सरकारी दफ़्तरों आदि की भी मंज़ूरी होगी।

उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा स्वास्थ्य संभाल संस्थाओं जैसे कि अस्पताल, लैबों, डायगनौस्टिक सैंटर और कैमिस्ट दुकानें हफ़्ते के सभी दिनों के दौरान 24 घंटे खुली रहेंगी। इसके अलावा हर तरह की परीक्षाएं, यूनिवर्सिटियां, बोर्डों, लोक सेवा कमीशनों और अन्य संस्थायों के द्वारा करवाई जाती दाखि़ला परीक्षाओं के सम्बन्ध में विद्यार्थियों और व्यक्तियों के यातायात की भी आज्ञा होगी।

हफ़्ते के अंतिम वाले दिनों/रात की पाबंदियों का विवरण देते हुए प्रवक्ता ने कहा कि ज़रूरी वस्तुओं के कारोबार में शामिल दुकानों / मालों को छोड़ कर बाकी दुकान /मालों को सोमवार से शनिवार तक रात 9 बजे तक खुले रहने की इजाज़त होगी परन्तु रविवार को सभी शहरों में यह बंद रहेंगे। ज़रूरी वस्तुओं के कारोबार में शामिल दुकानें /माल हफ़्ते के अंतिम वाले दिनों के दौरान भी रात के 9 बजे तक खुले रहेंगे।

उन्होंने बताया कि इसके साथ ही धार्मिक स्थानों को भी रात के 9 बजे तक सभी दिनों के दौरान खुले रहने की इजाज़त दी गई है, जैसे कि रैस्टोरैंट (माल, होटलों के बीच वाले सहित) और शराब के ठेके के मामलों में दी गई है। दिन / समय की पाबंदी होटल पर लागू नहीं होती।

गौरतलब है कि वाहनों में यात्रियों की संख्या पर मौजूदा पाबंदियां भी लागू रहेंगी जिसमें 4 पहिया वाहन में ड्राईवर समेत 3 व्यक्तियों और सभी बसों और सार्वजनिक परिवहन वाहनों को बैठने की सिफऱ् आधे (50प्रतिशत)सामथ्र्य के साथ चलने की आज्ञा दी गई है।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि सरकारी और प्राईवेट दफ़्तर महीने के अंत तक 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करेंगे, भाव किसी भी दिन 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को काम करने की इजाज़त नहीं दी जाऐगी। दफ़्तरों के प्रमुख सरकारी दफ्तरों में सार्वजनिक आमद को सीमित रखेंगे और ऑन-लाईन पंजाब शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) और अन्य ऑन-लाईन साधनों के प्रयोग को उत्साहित करेंगे जिससे दफ्तरों में व्यक्तिगत संपर्क को कम से कम किया जा सके।

उन्होंने कहा कि सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत सभी सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक भीड़ों, विरोध प्रदर्शनों और प्रदर्शनों पर पाबंदी लगाई जायेगी, जबकि विवाह और अंतिम संस्कार से जुड़े भीड़ों में क्रमवार सिफऱ् 30 व्यक्तियों और 20 व्यक्तियों को शामिल होने की आज्ञा होगी। उन्होंने आगे कहा कि इन हुक्मों का उल्लंघन करने पर सी.आर.पी.सी की धारा 144 के अंतर्गत प्रबंधकों और मुख्य भागीदारों के खि़लाफ़ सख़्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने दोहराया कि उपरोक्त पाबंदियां राज्य के सिफऱ् शहरी क्षेत्रों में लागू होंगी।

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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