` अब पासपोर्ट के लिए अलग से नहीं देना होगा बर्थ सर्टिफिकेट

अब पासपोर्ट के लिए अलग से नहीं देना होगा बर्थ सर्टिफिकेट

Now the passport must not be given separately for the berth certificate share via Whatsapp

नए पासपोर्ट हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में बनाए जाएंगे


इंडिया न्यूज सेंटर,नई दिल्लीः
पासपोर्ट बनवाने के लिए परेशान हो रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने पासपोर्ट प्रकिया पहले की तुलना में थोड़ा सरल बनाते हुए लोगों को राहत दी है। पासपोर्ट के लिए अब एक दस्तावेज कम लगेगा। सरकार ने संसद को जानकारी देते हुए बताया कि अब पासपोर्ट के लिए अलग से जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यक्ता नहीं होगी। बर्थ सर्टिफिकेट की जगह अब पैन कार्ड या आधार कार्ड से ही उम्र और जन्म तिथी वेरीफाई की जाएगी। लेकिन पासपोर्ट नियम 1980 के मुताबिक 26-01-1989 के बाद जन्मे लोग बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर मान्यता प्राप्त शैक्षिक बोर्ड, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र, या एलआईसी पॉलिसी बॉन्ड को भी प्रूफ के तौर पर यूज कर सकते हैं।

आसानी से होगा पासपोर्ट उपलब्ध

इसके अलावा सरकारी कर्मचारी अपना सर्विस रिकॉर्ड, पेंशन रिकॉर्ड्स आदि का रिकॉर्ड भी उपयोग कर सकते हैं। संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने बताया कि इसका उद्देश्य है कि लाखों लोगों के लिए पासपोर्ट आसानी से उपलब्ध हो जाए।

इन्हें मिलेगी छूट
वहीं 60 से कम और 8 वर्ष से अधिक उम्र वाले आवेदकों को पासपोर्ट फीस पर 10 प्रतिशत छूट भी मिलेगी। ऑनलाइन आवेदकों को केवल एक अभिभावक या अभिभावक का नाम ही बताना होगा। इससे एकल माता-पिता के परिवारों की मदद हो सकेगी। नए पासपोर्ट हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में बनाए जाएंगे।

Now the passport must not be given separately for the berth certificate

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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