` एक अप्रैल से गहनों की खरीद पर लगेगा टीसीएस टैक्स

एक अप्रैल से गहनों की खरीद पर लगेगा टीसीएस टैक्स

TCS will be a tax on the purchase of jewelry from April share via Whatsapp

इंडिया न्यूज सेंटर ब्यूरो, नई दिल्लीः अगर आप गहने खरीदने की सोच रहे हैं तो यही सही मौका है। आगामी एक अप्रैल से दो लाख रुपये से अधिक के गहनों की खरीद पर एक प्रतिशत का स्रोत पर कर यानी टैक्स कलेक्सेशन आफ सोर्स (टीसीएस) देना होगा। ज्वैलर ग्राहक को गहनों की खरीदारी के बाद टीसीएस सर्टिफिकेट जारी करेगा।  अभी तक इसकी मौजूदा सीमा पांच लाख रुपये है। वित्त विधेयक 2017 पारित होने के बाद आभूषण भी सामान्य वस्तुओं की श्रेणी में आ जाएंगे जिनपर दो लाख रुपये से अधिक की खरीद पर एक प्रतिशत टीसीएस देना होता है। इस विधेयक में टीसीएस के लिए पांच लाख रुपये से अधिक के आभूषणों की खरीद की सीमा को समाप्त करने का प्रस्ताव है। इसकी वजह यह है कि 2017-18 के बजट में तीन लाख रुपये से अधिक के नकद सौदों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके उल्लंघन में नकदी स्वीकार करने वाले व्यक्ति पर उतनी ही राशि का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। चूंकि आभूषणों की खरीद के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है ऐसे में अब इसे सामान्य उत्पादों के साथ मिला दिया गया है। इन वस्तुओं पर एक बार में दो लाख रुपये से अधिक की खरीद पर एक प्रतिशत का टीसीएस लगता है।

TCS will be a tax on the purchase of jewelry from April

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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