` कपिल शर्मा के शो में काम करते रहेगें नवजोत सिंह सिद्धु

कपिल शर्मा के शो में काम करते रहेगें नवजोत सिंह सिद्धु

Navjot Singh Sidhu will continue working on Kapil Sharma's show share via Whatsapp

कैप्टन बोले सिद्धु का मंत्रालय भी नही बदला जाएगा

इंडिया न्यूज सेंटर, चंडीगढः
पंजाब से स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के मंत्री पद पर रहते हुए टीवी शो करने के मामले में वीरवार शाम पंजाब के एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपनी राय सौंप दी। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल के अनुसार, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एजी की रिपोर्ट मिलने की पुष्टि कर दी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा है कि सिद्धू के मंत्री रहते टीवी शो में काम करते रहने पर कोई बाधा नहीं है और इसे लेकर न ही उनका कोई विभाग बदलने की ही जरूरत है। एडवोकेट जनरल नंदा ने मुख्यमंत्री को इस बाबत दी गई कानूनी राय में कहा है कि सिद्धू के टीवी शो में काम करते रहना, भारतीय संविधान के तहत जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 या कोड आफ कंडक्ट के उल्लंघन का मामला नहीं बनता। एजी अतुल नंदा के अनुसार, अपने काम के साथ टीवी शो में काम जारी रखने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। एडवोकेट जनरल ने अपनी चार पन्ने की रिपोर्ट में आगे कहा है कि सिद्धू के मंत्री के रूप में स्थानीय निकाय, पर्यटन, सांस्कृतिक मामले, पुरातत्व और म्यूजियम विभाग का कार्य और अपना आफिस संभालने के साथ टीवी शो का अपना काम करते रहने में कोई कानफ्लिक्ट आफ इंटरेस्ट (ऐसी स्थिति जिसमें सरकारी अधिकारी का निर्णय उसकी व्यक्तिगत रूचि से प्रभावित हो) नहीं है। ठुकराल ने बताया कि एजी की इस रिपोर्ट के साथ ही सिद्धू से सांस्कृतिक मामलों का विभाग बदलने की जरूरत को समाप्त हो गई है। उल्लेखनीय है कि नवजोत सिंह सिद्धू के कैबिनेट मंत्री का पद संभालने के बाद टेलीविजन पर द कपिल शर्मा शो में भी काम करते रहने का एलान किए जाने से विवाद खड़ा हो गया था। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के एडवोकेट जनरल से कानूनी राय मांगी थी।


एजी पंजाब ने यह कहा अपनी रिपोर्ट में

रिपोर्ट में संविधान का हवाला देते हुए कहा गया है कि किसी शो में सेलिब्रिटी जज की भूमिका और अभिनय भारत सरकार/राज्य सरकार के तहत आफिस आफ प्राफिट (लाभ का पद) नहीं है। आगे कहा गया है कि यह भारत सरकार/राज्य सरकार के अधीन कोई पद भी नहीं है। इसलिए इस तरह के काम को जारी रखने से, अनुच्छेद 191 (1) के अधीन लाभ का पद प्राप्त करने के रूप में किसी को भी अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता। एडवोकेट जनरल ने अपनी राय में आगे कहा है कि जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धाराएं, जिनमें धारा 8, 8-ए, 9, 9-ए, 10, 10-ए, 11-ए के तहत अयोग्य करार देने की व्यवस्था है, में भी किसी मंत्री के टीवी शो में अपना काम जारी रखने पर कोई बंदिश नहीं है। मंत्री का टीवी शो में काम जारी रखना मंत्रियों के लिए तय आचार संहिता के क्लाज 1 (बी) का भी उल्लंघन नहीं है।

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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