Court sent notice to the government, filed a petition in the High Court to ban online classes
नेशनल न्यूज डेस्क: पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है ऐसे में स्कूल-कॉलेज बंद हैं। छात्रों को पढ़ाई का नुकसान न हो इसके लिए स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को इसे लेकर दिक्कत हो रही है, इसी कड़ी में मद्रास हाईकोर्ट में बुधवार को स्कूलों द्वारा ऑनलाइन क्लासेज पर स्टे लगाने को लेकर एक याचिका डाली गई थी लेकिन कोर्ट अंतिरम स्टे लगाने से मना कर दिया।
कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
कोर्ट ने कहा कि बिना उचित गाइडलाइन के ऑनलाइन क्लासेज चलाना लोक महत्त्व का प्रश्न है, इसलिए कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भेजकर 25 जून तक जवाब मांगा है। जस्टिस विनीत कोठारी और आर सुरेश कुमार ने याचिका की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी की, याचिका में कहा गया था कि बिना उचित गाइडलाइन के स्कूलों द्वारा ऑनलाइन क्लासेज चलाई जा रही हैं इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए।
याचिकाकर्ता ने मांगा स्टे
हालांकि, सरकारी वकील ने कहा कि वी जयप्रकाश नारायण ने कहा कि राज्य ने अभी तक ऑनलाइन क्लासेज चलाने की अनुमति स्कूल और कॉलेज को नहीं दी है। साथ ही यह भी कहा कि सरकारी आदेश के जरिए स्कूलों के फीस मांगने पर भी रोक लगाई गई है। हालांकि, याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील एस प्रभाकरन ने इस पर रोक लगाने की मांग की।